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पाबंदियों के साथ बिहार में 21 से खुलेंगे स्कूल

9वीं से 12वीं तक के स्टूडेंट्स अभिभावक की इजाज पर जा पायेंगे स्कूल

पटना। बिहार में 21 सितंबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं। सरकार ने 9वीं से 12वीं तक के लिए स्कूल खोलने की अनुमति दे दी है। कोविड-19 के संक्रमण के कारण मार्च से ही स्कूल बंद हैं। केंद्र सरकार ने अनलॉक-4 में नौवीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने की छूट दी है। ऐसे में बिहार के छात्रों को अभिभावक स्कूल भेजते हैं या नहीं ये देखना बाकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (एसओपी) जारी कर दिया है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल हायजीन के अलावा कई व्यवस्थागत नियम नजर आ रहे हैं। इन नियमों का पालन करना जरूरी है।

मालूम हो कि हरियाणा, झारखंड, आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों ने स्कूल खोलने की घोषणा हुई है। लेकिन, केरल जैसे कई राज्य कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अब भी संकोच में हैं कि ऐसा करना कहीं खतरनाक तो साबित नहीं हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लॉकडाउन पूरी तरह खत्म कर दिया है। प्रदेश में स्कूल खोलने की तैयारी तो है लेकिन सरकार ने अंतिम फैसला अभी तक नहीं किया है। जबकि झारखंड सरकार ने केंद्र की गाइडलाइंस का पालन करते हुए स्कूल खोलने की तैयारी शुरू कर दी है।

पटना डीएम ने कंटेनमेंट जोन के बाहर कक्षा 9 से 12 तक के स्कूल खोलने की इजाजत दे दी है। प्रशासन ने एसओपी भी जारी कर दिया है। हालांकि बिहार में अनलॉक -4 की गाइडलाइन के तहत अभी स्कूल-कॉलेजों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला लिया गया है। मगर, 21 सितंबर से ऑनलाइन क्लास के लिए शिक्षण संस्थान अपने 50 प्रतिशत शिक्षक और कर्मचारियों को बुला सकते हैं। वहीं, कक्षा 9 वीं से 12 वीं तक के छात्रों को शैक्षणिक सलाह के लिए स्कूल जाने की छूट दी गयी है। लेकिन, उन्हें इसके लिए अपने अभिभावक से लिखित में अनुमति लेना अनिवार्य होगा।

गाइडलाइंस में दर्ज हैं ये बातें

गाइडलाइंस के अनुसार सिर्फ कंटेंनमेंट जोन के बाहर के स्कूल खोले जा सकेंगे और कंटेंनमेंट जोन के बाहर रहने वाले स्टाफ और स्टूडेंट को ही स्कूल में एंट्री दी जाएगी। अगर बच्चे का स्कूल या घर कंटेंनमेंट जोन में है तो बच्चे को स्कूल जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी।
स्कूल आने वाले छात्रों के पास अभिवावक की लिखित अनुमति होना जरूरी है। छात्रों का स्कूल आना किसी भी तरह से अनिवार्य नहीं होगा, यह सिर्फ वॉलेंटियरी बेसिस पर निर्भर करेगा। स्कूल में छात्रों, शिक्षकों और अन्य स्टाफ को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। क्लास में भी सभी तरह के नियम लागू होंगे। यह सभी नियम अन्य शिक्षण संस्थानों जैसे पर भी लागू होगा। कोरोना से जंग को लेकर पहले से जारी नियमों और गाइड लाइंस के साथ सरकार ने स्कूलों के लिए अलग से विस्तार से निर्देश जारी किया है, जिसे स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट पर देखा जा सकता है।

स्टूडेंट्स के बीच होगी 6 फीट की दूरी

गाइडलाइंस में स्टूडेंट्स के बीच कम से कम 6 फीट की दूरी जरूरी है। फेस कवर/मास्क अनिवार्य किया गया है। फिलहाल बायोमीट्रिक अटेंडेंस से दूर रहने को कहा गया है। स्कूल के अंदर भी थोड़ी-थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धुलना या सैनिटाइज करना जरूरी होगा। स्कूल परिसर में इधर-उधर थूकने पर पाबंदी होगी। गेट पर हर छात्र और स्टाफ की थर्मल स्क्रीनिंग होगी, गेट पर ही उनके हाथ भी सैनिटाइज कराने की व्यवस्था होगी। बच्चे अपना कोई भी सामान जैसे, पेन, पेंसिल, नोटबुक या कोई अन्य सामान आपस में शेयर नहीं कर सकेंगे। साथ ही स्कूल के ग्राउंड में किसी भी तरह खेल या शारीरिक एक्टिविटी की इजाजत नहीं होगी। स्कूल आने वाले सभी लोगों के लिए आरोग्य सेतु एप रखना जरूरी है।

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