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पश्चिम बंगाल : गलत मेडिकल रिपोर्ट देने वाले लैब की अब खैर नहीं

कोलकाता। पैथोलाजिकल लैब अगर गलत मेडिकल रिपोर्ट देंगे तो उनका नपना तय हो जाएगा। वेस्ट बंगाल क्लिनिकल एस्टैब्लिस्मेंट रेगुलेटरी कमीशन (स्वास्थ्य आयोग) ने सख्त निर्देश जारी करते हुए कहा है कि किसी पैथोलॉजिकल लैब की तरफ से दी गई गलत मेडिकल रिपोर्ट की वजह से अगर किसी मरीज को शारीरिक तौर पर कोई नुकसान हुआ है या उसकी मौत हो जाती है तो उस लैब को इसकी पूरी जिम्मेदारी लेनी होगी और भारी जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल, पिछले कुछ वर्षों में गलत मेडिकल रिपोर्ट की वजह से कई लोगों की मौत हो चुकी है।

स्वास्थ्य आयोग के पास ऐसी कई शिकायतें दर्ज हुई हैं। स्वास्थ्य आयोग ने अपने निर्देश में पैथॉलाजिस्टों से कहा है कि प्रत्येक मेडिकल रिपोर्ट की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही उसे जारी करें और उन्हें उस पर सीधे तौर पर हस्ताक्षर भी करने होंगे। स्वास्थ्य विभाग के चेयरमैन व कलकत्ता हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश असीम कुमार बंद्योपाध्याय ने कहा है कि हमारा मानना है कि किसी भी मेडिकल टेस्ट की गलत रिपोर्ट देने वाले डायग्नॉस्टिक सेंटर को मरीज के टेस्ट में खर्च किए गए रुपये लौटाने होंगे और उसके बाद फिर से उस मरीज के नि:शुल्क टेस्ट की व्यवस्था करनी होगी। अगर उस मरीज ने कहीं और से अपना मेडिकल टेस्ट करा लिया है तो उसका भी खर्च देना होगा।

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