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मकान मालिक अब नहीं वसूल पाएंगे किराएदार से बिजली बिल

भागलपुर। बिहार विद्युत विनियामक आयोग अधिक बिजली बिल वसूलने वाले मकान मालिकों पर शिकंजा कसने जा रही है। आयोग ने बिजली विभाग को निर्देश देते हुए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। आयोगक ने कहा कि मकान मालिक अपने किराएदारों से बिजली बिल के नाम पर मनमाना मुनाफा कमा रहे हैं। कहा कि बिजली बेचने का अधिकार किसी को नहीं है।

80 फिसदी तक अधिक वसूलते हैं बिल

गौरतलब है कि शहरी क्षेत्र में अधिकांश मकान मालिक किराएदार भी रखते हैं। औसतन मकानों में चार से पांच किराएदार रह रहे हैं। मकान मालिक किराएदारों को सब मीटर के माध्यम से बिजली बिल वसूल करते हैं। मकान मालिक द्वारा किराएदारों से तय मानकों को दरकिनार कर अधिक बिल की वसूली की जाती है। यह बिल वास्तविक बिल से 80 फिसद ज्यादा होती है।

किराएदारों की देनी होगी जानकारी

आयोग ने कहा कि मकान मालिकों को अब किराएदारों की जानकारी देनी होगी। ताकि बिजली बिल के व्यवसायीकरण पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकेगा। बताया कि प्रीपेड मीटर लगाने का काम तेजी चल रहा है। इससे उपभोक्ता रिचार्ज के अनुरूप ही बिजली जला पाएंगे।

किराएदार रेंट एग्रीमेंट पर ले सकेंगे कनेक्शन

विभाग कहा है कि किराएदार यदि चाहें तो वे भी विभाग से रेंट एग्रीमेंट पर अलग कनेक्शन ले सकते हैं। इससे किराएदार निर्धारित दर पर ही सीधे विभाग को बिल का भुगतान कर सकेंगे साथ ही किराएदारों को सब्सिडी का लाभ मिलेगा।

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