योजनाओ में जेसीबी चलाने के मामले में प्राथमिकी दर्ज
- सामाजिक आंकेक्षण टीम के जांच प्रतिवेदन के आधार पर की गई कार्यवाही
गिरिडीह। गावां थाना पुलिस ने मनरेगा योजनाओं में टीसीबी निर्माण में जेसीबी मसीन के प्रयोग करने के आरोप में कार्यकारी मुखिया, पंचायत सचिव, रोजगार सेवक आदि पर प्राथमिकी दर्ज किया है। उक्त संबंध में गावां बीपीओ दीपक कुमार के आवेदन पर कार्यवाही की गई है। मामले में सामाजिक आंकेक्षण दल के सदस्य बीरेंद्र कुमार के द्वारा प्रस्तुत किए गए जांच प्रतिवेदन के आधार पर कार्यवाही की गई है।
आरोप है कि सेरुआ पंचायत के चेरवा में तीन योजनाओं मुनिया देवी, लालमन यादव एवं शांति देवी की जमीन पर टीसीबी निर्माण में मनरेगा अधिनियम के विरुद्ध जेसीबी मशीन का प्रयोग किया गया। साथ ही जमदार के ग्राम तराई में कुल चार योजनाओं अनिल यादव, दिनेश प्रसाद यादव, फुलवा देवी एवं कमली देवी के खेत के बगल में टीसीबी निर्माण में जेसीबी का प्रयोग किया गया।
उक्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर सेरुआ के कार्यकारी मुखिया पार्वती देवी, पंचायत सचिव संजय कुमार, ग्राम रोजगार सेवक मुकेश कुमार एवं जमदार के कार्यकारी मुखिया नीलम ज्योति हेंब्रम, पंचायत सचिव अशोक कुमार तथा ग्राम रोजगार सेवक टुनटुन कोड़ा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है।
इधर थाना प्रभारी पिंटू कुमार ने कहा कि आवेदन के आधार पर गावां थाना में कांड संख्या 13/22 दफा 188, 406, 420/34 भादवि के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है।