अनलाॅक-5 अंतरराष्ट्रीय उड़ान को छोड़ खुलेगा पूरा देश
सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल के लिए केंद्र ने जारी की गाइडलाइन
15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत, पर 50 फीसद सीट का ही होगा उपयोग
नई दिल्ली। अनलाॅक-5 के तहत अंतरराष्ट्रीय उड़ानों और कंटेनमेंट जोन को छोड़कर पूरे देश में सारी गतिविधियां अगले पंद्रह दिनों में खुल जाएगी। 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल, व्यापार मेला, स्वीमिंग पूल और इंटरटेनमेंट पार्क को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी जायेगी। कोरोना के कारण बंद गतिविधियों को खोलने के लिए जारी गाइडलाइन्स में गृहमंत्रालय ने इस बार स्कूलों, कॉलेजों और कोचिंग संस्थानों को भी खोलने की अनुमति दे दी है, लेकिन इस पर फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है।
50 प्रतिशत सीट का ही उपयोग कर सकेंगे सिनेमा हॉल
आगामी 15 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खोलने की इजाजत देते हुए गृहमंत्रालय ने साफ कर दिया है कि दर्शकों के लिए 50 फीसद सीट का ही उपयोग किया जायेगा। सूचना व प्रसारण मंत्रालय इसके लिए अलग से एसओपी जारी करेगा। इसी तरह व्यापार मेलों की भी 15 अक्टूबर से ही अनुमति होगी। हालांकि इसमें आम लोगों के आने पर मनाही होगी। स्वीमिंग पूल को भी खिलाडियों के साथ साथ आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। इसके लिए युवा और खेल कार्यक्रम मंत्रालय स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसेसिंग (एसओपी) जारी करेगा। वहीं इंटरटेनमेंट पार्क के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय को एसओपी जारी करने का निर्देश दिया गया है।
राज्य सरकारों पर छोड़ा स्कूल, कालेज, कोचिंग संस्थान खोलने का निर्णय
कोरोना संक्रमण के कारण मार्च से ही बंद स्कूलों, कालेजों और कोचिंग संस्थान को भी खोलने की इजाजत दे दी गई, पर इसके लिए राज्य सरकार पर जिम्मेवारी छोड़ी गई है। हालांकि बंद के दौरान चल रही ऑनलाइन पढ़ाई को बंद नहीं किया जाएगा। छात्रों को स्कूल जाने या ऑनलाइन क्लास में भाग लेने की छूट होगी और स्कूल की ओर से कोई दवाब नहीं बनाया जाएगा। स्कूल जाने वाले छात्रों के अभिभावक की लिखित सहमति के प्रावधान को बरकरार रखा गया है।