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अनलॉक 5 के तहत चरणबद्ध छूट, प्रतिदिन 40 जमीन-फ्लैट निबंधन की सीमा समाप्त

  • अब आवेदन देते ही होगी रजिस्ट्री
  • धनतेरस और छठ के मद्देनजर छूट दे सकती है सरकार
  • दुमका-बेरमो उपचुनाव के बाद छूट की रूपरेखा होगी तय

रांची। झारखंड में अनलाॅक-5 भले ही पूरी तरह लागू नही है, लेकिन राज्य सरकार ने जमीन-फ्लैट खरीदने वालों को बड़ी राहत देते हुए एक दिन में 40 डीड की रजिस्ट्री की बाध्यता को समाप्त कर दिया है। सरकार ने राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के राजस्व बढ़ाने के लिए यह निर्णय लिया है। निबंधन महानिरीक्षक विप्रा भाल ने इससे संबंधित निर्देश जारी करते हुए सभी जिले के डीसी सह जिला निबंधक को पत्र भेज दिया है। भेजे गये पत्र में कहा गया है कि एक दिन में मात्र 40 दस्तावेजों के निबंधन की सीमा तय होने से कई लोग निबंधन कराने से वंचित रह जा रहे थे। साथ ही लक्ष्य के अनुरूप राजस्व का भी नुकसान हो रहा था। हालांकि सरकार के इस निर्देश के बाद भी निबंधन कराने के लिए आनेवाले लोगों को कोविड-19 का पालन करना अनिवार्य होगा।

विदित है कि झारखंड सरकार ने अनलॉक-5 में सुरक्षात्मक दृष्टि से कई क्षेत्र का अब तक बंद रखा हैं। वहीं केंद्र सरकार ने भी स्पष्ट किया है कि 30 नवंबर तक के लिए वही गाइडलाइन प्रभावी होगी, जो 30 सितंबर को जारी हुई थी। लेकिन, झारखंड सरकार दीपावली और छठ पर्व को लेकर नई गाइडलाइन जारी करने जा रही है। खासकर धनतेरस की खरीदारी और छठ के लिए नदी, डैम, तालाबों पर अर्घ्य देने को लेकर नई गाइडलाइन जारी की जायेगी। हालांकि छूट का स्वरूप दुमका-बेरमो उपचुनाव के बाद ही तय होगा।

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