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उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (पीसी एडं पीएनडीटी) की बैठक

झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करंे: उपायुक्त

कोडरमा। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में जिला सलाहकार समिति (पीसी एडं पीएनडीटी) की बैठक हुई। बैठक में सर्वप्रथम पूर्व के बैठक में लिये गये निर्णयों एवं उन निर्णयों पर की गयी कार्रवाई की समीक्षा की गयी। समीक्षा के क्रम में राहत एवं सहारा अल्ट्रासाउंड केंद्र का विगत दिनों डीआईएमसी एवं हजारीबाग मेडिकल कॉलेज से आये रेडियोलॉजिस्ट के द्वारा किये गये जांच से संबंधित प्रतिवेदन पर चर्चा की गयी। उपायुक्त ने जांच प्रतिवेदन में किये गये अनुशंसा के आधार पर राहत एवं सहारा अल्ट्रासाउंड केंद्र के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश सिविल सर्जन को दिये।
माता डायग्नोसिस सेंटर के द्वारा अल्ट्रासाउंड केंद्र निबंधन हेतु दिये गये आवेदन पर चर्चा की गयी, जिसमें निबंधन हेतु दिये गये कागजात क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत मानकों के अनुसार नहीं पाया गया। उपायुक्त महोदय के द्वारा उक्त सेंटर का अल्ट्रासाउंड केंद्र निबंधन करने हेतु अस्वीकृत किया गया। पवनश्री डायग्नोसिस सेंटर के द्वारा अल्ट्रासाउंड निबंधन हेतु दिये गये आवेदन पर चर्चा करते हुए उक्त के द्वारा निबंधन हेतु दिये गये कागजात क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट के मानकों के अनुसार पाया गया। उपायुक्त के द्वारा पवनश्री डायग्नोसिस सेंटर के द्वारा अल्ट्रासाउंड निबंधन हेतु दिये गये आवेदन पर स्वीकृति प्रदान की गयी। साथ ही धनमंत्री अल्ट्रासाउंड सेंटर सीलबंद मशीन के निरीक्षण के लिए सीजेएम के द्वारा दिये गये आदेश के संबंध में सरकारी वकील के माध्यम से सत्यापन कराने का निर्देश दिया गया।

क्लीनिक व नर्सिंग होम के जांच का दिये निर्देश

उपायुक्त ने क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत प्रखंड स्तरीय समिति को प्रखंड अंतर्गत क्लीनिक नर्सिंग होम इत्यादि जांच करने का निर्देश दिये। साथ ही कहा कि क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट के तहत मानकों के अनुपालन नहीं करने वाले क्लीनिक के खिलाफ कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही झोलाछाप डॉक्टरों को चिन्हित करते हुए उनपर कार्रवाई करें। सभी प्रखंड स्तरीय समिति को जांच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिये।

क्या है क्लीनिकल स्टेब्लिसमेंट एक्ट

इस एक्ट के मेटरनिटी होम्स, डिस्पेंसरी क्लिनिक्स, नर्सिंग होम्स, एलोपैथी, होम्योपैथी और आयुर्वेदिक से जुड़ी स्वास्थ्य सेवाओं पर समान रूप से लागू होता है। इसके तहत हर अस्पताल, क्लीनिक्स का खुद का निबंधन भी जरूरी है जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो लोगों को न्यूनतम सुविधाएं और सेवाएं दे रहे हैं। इस एक्ट से जुड़े प्रावधानों का उल्लघंन करने पर अस्पताल का निबंधन रद्द से लेकर, उन पर जुर्माने का भी प्रावधान है।

बैठक में थे मौजूद

इस मौके पर अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार, सिविल सर्जन पार्वती कुमार नाग, उपाधीक्षक डॉ रमण, जिला मलेरिया पदाधिकारी डॉ मनोज, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी शिवनंदन बड़ाईक, सामाजिक संस्था समर्पण व कल्याण फाॅउडेशन के प्रतिनिधि मौजूद थे।

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