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राज्य सरकार दीपावली में पटाखा जलाने संबंधी जारी किया निर्देश

  • रात आठ से दस बजे तक ही पटाखे जलाने का दिया निर्देश
  • दस बजे रात के पटाखें जलाने पर होगी कार्रवाई

रांची। कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार के प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने ने दीपावली में पटाखा जलाने संबंधी निर्देश जारी किया है। इस बार झारखंड में लोग केवल दो घंटे ही पटाखे जला सकेंगे। दीपावली के दिन शाम आठ बजे से रात 10 बजे तक पटाखा जलाने की अनुमति दी गई है। साथ ही सरकार ने निर्देश दिया है कि इसका उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। शुक्रवार को झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद बोर्ड के सचिव राजीव लोचन बक्षी ने निर्देश जारी करते हुए कहा कि कि ये निर्देश नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के आदेशों को ध्यान में रखकर जारी किया गया है।

इन शहरों में वायु गुणवत्ता प्रदुषित, बिकेंगे केवल ग्रीन पटाखे

झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के मुताबिक रांची, रामगढ़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला-खरसावां, हजारीबाग, गिरिडीह, धनबाद, देवघर, गोड्डा, पाकुड़ और साहेबगंज के शहरी क्षेत्रों में वायु की गुणवत्ता स्तर थोड़ा प्रदूषित है। ये मॉडरेटली पोल्यूटेड शहर की श्रेणी में आते हैं। इसलिए इन जिलों में सिर्फ ग्रीन पटाखें ही बिकेंगे और जलाये जायेंगे।

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