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हत्या के चार साल पुराने मामले में गिरिडीह की प्रधान जिला जज के कोर्ट ने सगे भाई को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

गिरिडीहः
हत्या के चार साल पुराने मामले में शनिवार को गिरिडीह की प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने एक अपराधी को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। वहीं 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। सरकारी वकील और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के बहस के आधार पर शनिवार को प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने मुफ्फसिल थाना क्षेत्र के बेडमुका गांव निवासी बैजनाथ सिंह को अपने सगे भाई की हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार का जुर्माना लगाया है। गिरिडीह के मुफ्फसिल थाना के बेडमुका गांव में हत्या की यह घटना साल 2020 से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार चार साल पहले बेडमुका गांव के एक घर में गोतनी के बीच हुए मामूली विवाद का मामला हिंसक हो गया। इस दौरान अपराधी बैजनाथ सिंह ने अपनी पत्नी, बेटी और बेटे के साथ मिलकर अपने सगे भाई दयानंद सिंह की हत्या उसके नाजुक अंग में वारकर कर दिया था। हत्या के इस घटना के बाद मृतक दयानंद सिंह की पत्नी जूली देवी ने मुफ्फसिल थाना में केस दर्ज कराई थी। जूली देवी के आवेदन पर आरोपी बैजनाथ सिंह समेत उसकी पत्नी, बेटे और बेटी के खिलाफ केस दर्ज भी किया गया था। वहीं हत्या के चार साल तक मामले में सुनवाई चली। जबकि कुछ दिनों पहले आरोपी बैजनाथ सिंह पर आरोप गठित हुआ। तो शनिवार को हत्या के धारा में आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया।

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