समाहर्ता के आदेश के बाद भी सीओ द्वारा नहीं की जा रही है जमाबन्दी कायम
पीड़ित ने डीसी को आवेदन देकर जमाबंदी कायम करने की लगाई गुहार
गिरिडीह। न्यायालय अपर समाहर्ता गिरिडीह द्वारा दिये गये आदेश के बाद भी तिसरी सीओ द्वारा रजिस्टर टु में जमाबन्दी कायम नही करने के विरोध में भूस्वामी लोकाई नयनपुर निवासी उमेश शर्मा पिता स्व. देवनारायण शर्मा ने गिरिडीह उपायुक्त को आवेदन देकर जमाबंदी कायम कराने की मांग की है। आवेदन में उल्लेख कर कहा है कि उनके दादा गुरु सहाय हजाम के नाम से लोकाई मौजा के खाता नम्बर 06 रकवा 4, 94 एकड़ भूमि का पंजी टु में जमावन्दी कायम था। अंचलाधिकारी रोशन कुमार द्वारा 26/7/020 को पंजी टु से नाम हटा दिया गया था। विरोध में अपर समाहर्ता गिरिडीह के पास वाद संख्या 2/02/21 उमेश शर्मा बनाम तिसरी सीओ रोशन कुमार, सीआई गोपी नाथ, राजस्व कर्मचारी देना मरांडी, अमित कुमार कम्प्यूटर संचालक, बड़ा बाबू सुनील कुमार पर वाद दायर किया गया था। जिसमें समाहर्ता ने 18/1/21 को आदेश जारी कर गुरु सहाय हजाम के नाम से पुनः पंजी टु में जमाबन्दी कायम करने का आदेश दिया है। आदेश के 15 दिन बाद भी तिसरी सीओ द्वारा पंजी टु में जमाबन्दी कायम नही किया गया है।