नाबार्ड ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत जनधन खाताधारकों के लिए शुरू की योजना
- जन धन खातों को सामाजिक सुरक्षा से संतृप्ति पर नाबार्ड देगा विशेष प्रोत्साहन: डीडीएम
गिरिडीह। नाबार्ड ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं (केवल पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई) के तहत पात्र ऑपरेटिव जन धन खाताधारकों के नामांकन की संतृप्ति के लिए एक विशेष योजना शुरू की है। नाबार्ड के डीडीएम आशुतोष प्रकाश ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि यह योजना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, राज्य सहकारी बैंक, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक सहित आकांक्षी जिले के सभी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए लागू है। कहा कि यह योजना 10 फरवरी से 31 मई तक लागू रहेगी।
कहा कि बैंकों को उनके शाखा द्वारा या उनके बीसी के माध्यम से पीएम सुरक्षा बीमा योजना और पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत पात्र ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खाताधारकों के नए नामांकन के लिए प्रोत्साहन प्रदान किया जाएगा, जो कि बीमा कंपनियों द्वारा बैंकों को दिए गए मौजूदा प्रोत्साहन के अतिरिक्त होगा।प्रत्येक पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के तहत पात्र जन धन खाताधारक के प्रत्येक नए नामांकन के लिए बीसी और बैंक शाखा के लिए एक रूपये और 10 रूपये क्रमशः की प्रतिपूर्ति बैंकों के नियंत्रक/क्षेत्रीय/मुख्य कार्यालय को नाबार्ड द्वारा की जाएगी और बैंक संबंधित बीसी को प्रोत्साहन हस्तांतरित करेंगे।
नाबार्ड सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, यानी पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के तहत पात्र ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खाता धारकों के नामांकन के लिए विशेष ब्लॉक और ग्राम स्तरीय जागरूकता शिविर के लिए 6 हजार रुपये प्रति शिविर की भी प्रतिपूर्ति बैंक को करेगा। जिसके लिए बैंक को नाबार्ड की पूर्वानुमति प्राप्त करने की आवश्यकता है। नाबार्ड शीर्ष 10 शाखाओं/बीसी/एफएलसी को पुरस्कार भी देगा।
नाबार्ड डीडीएम ने बताया कि बैंकों के सभी जिला समन्वयक आयोजित किए जाने वाले ग्राम/ब्लॉक शिविरों की संख्या का आकलन करें और निधि के आवंटन के पूर्व अनुमोदन के लिए नाबार्ड झारखंड आरओ से अनुरोध करने के लिए अपने आरओ/जेडओ/एचओ को सूचित करें। सभी बैंक समन्वयकों को सलाह दी जाती है कि वे अतिरिक्त प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए शाखा/बीसी/सीएसपी को पीएमएसबीवाई और पीएमजेजेबीवाई के तहत पात्र ऑपरेटिव पीएमजेडीवाई खाते के नामांकन को अधिकतम करने का निर्देश दें।