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झारखंड हाईकोर्ट ने शिक्षा सचिव को किया शोकॉज

  • संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में 8 महीने में निर्णय लेने का दिया था आदेश
  • हाईकोर्ट ने पूछा आदेश का अब तक क्यों नहीं हुआ अनुपालन

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षकों की नियुक्ति मामले में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के प्रधान सचिव को शोकाॅज जारी किया है। जस्टिस एसके द्विवेदी की पीठ ने सचिव से पूछा है कि अब तक कोर्ट के आदेश का अनुपालन क्यों नहीं किया गया है।


अदालत ने स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव को अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर 8 सप्ताह में निर्णय लेने का आदेश दिया था। लेकिन विभाग की ओर से कोई पहल नही किये जाने के पर अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की थी। इस मामले में अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।

गौरतलब है कि 11 गैर अनुसूचित जिलों में संस्कृत शिक्षक नियुक्ति के लिए जेएसएससी ने मेरिट लिस्ट 2018 में ही जारी कर दी गई थी, लेकिन विभाग की ओर से उन्हें अब तक नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया है।

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