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आर्म्स एक्ट मामले में फरार दो अभियुक्तों के घर पर चिपकाया गया इश्तेहार

  • 30 दिनों के अंदर न्यायालय में आत्म समर्पण नही करने पर होगी कुर्की जप्ती

गिरिडीह। किसी घटना को अंजाम देने तिसरी पंचायत अंतर्गत चोरनीतरी गांव में हथियार के साथ तीन व्यक्ति वर्ष 2022 को पहुंचा था। ग्रामीणों के सूचना पर रणधीर चौधरी को तिसरी पुलिस चोरनीतरी गांव बभनी राजधनवार निवासी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जबकि दो अन्य अभियुक्त बबलू यादव और लक्ष्मण सिंह फरार हो गया था।
तिसरी थाना कांड संख्या 26/35 आर्म्स एक्ट के प्राथमिक अभियुक्त जमुआ थाना क्षेत्र के परगोडी के रहने वाले बबलू यादव एवं गांवा थाना क्षेत्र के जामडार लक्ष्मण सिंह के विरुद्ध तिसरी थाना के पुलिस पदाधिकारी अभिमन्यु पड़िहारी एवं सशस्त्र बल के मदद से स्थानीय स्वतंत्र गवाहों के समक्ष विधिवत् इश्तिहार का तमिला किया गया एवं थाना क्षेत्र के विभिन्न चौक चौराहों में इश्तेहार के परती को विधिवत् चिपकाया गया।
कोर्ट द्वारा निर्गत इश्तेहार के अनुसार 30 दिनों के भीतर न्यायालय में आत्मसमर्पण करने का निर्देश दिया है। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी अभिमन्यु परिहार ने बताया कि अभियुक्त 30 दिनों के भीतर कोर्ट में सरेंडर नही करता है तो अभियुक्त के घर कुर्की जब्ती की जायेगी।

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