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हत्या के तीन साल पुराने मामले में गिरिडीह के फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने दो नाबालिगों पर किया आरोप गठित

गिरिडीहः
तीन साल पहले 2017 में हुए हत्या के मामले में गिरिडीह के फर्स्ट एडीजे गोपाल पांडेय के कोर्ट ने दो नाबालिगों पर गुरुवार को दोषी करार दिया है। वहीं अब सोमवार को कोर्ट दोनों आरोपियों पर सजा के बिंदु पर फैसला सुनाएगा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता अमित सिन्हा और अपर लोक अभियोजक धनजंय दास के बहस के बाद गुरुवार को कोर्ट ने दोनों नाबालिग आरोपियों को दोषी करार दिया। जानकारी के अनुसार जिले के डुमरी थाना में तीन साल पहले पुराने रंजिश को लेकर हुए आपसी विवाद के दौरान दो पक्षों में हिसंक झड़प हुआ था। और इसी हिंसक झड़प के दौरान दोनों नाबालिग आरोपियों ने एक को पीट-पीट कर मार दिया था। दोनों और से एक साथ कई लोग आपस में भिड़े थे, और दोनों और से ही जमकर लाठी-डंडे भी चले। इसी दौरान दोनों नाबालिग आरोपियों ने सुरेश साव समेत कई के सिर पर धारदार हथियार से वार किया था। जिसमें सुरेश साव को गंभीर चोट लगी थी। और इसी दौरान इलाज के क्रम में एक पक्ष के एक व्यक्ति की मौत रांची में हो गया था। घटना के बाद मृतक की और से पूरन साव ने डुमरी थाना में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद डुमरी पुलिस ने जांच किया, जिसमें दोनों आरोपियों को घटना में शामिल पाया। वहीं हत्या के चंद महीनों बाद ही पुलिस ने कोर्ट ने चार्जशीट जमा किया। जिसमें दोनों आरोपियों पर लंबी बहस चलने के बाद गुरुवार को फर्स्ट एडीजे के कोर्ट ने दोषी करार दिया।

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