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पचंबा में तीन साल पहले हुए हत्याकांड मामले में गिरिडीह कोर्ट ने आरोप पर किया आरोप गठित, मंगलवार को सुनाया जाएगा सजा

गिरिडीहः
गिरिडीह के प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश मनोज कुमार प्रसाद के कोर्ट ने सोमवार को हत्या के मामले में आरोपी को दोषी करार दिया है। तो दो महिला समेत तीन लोगों को रिहा कर दिया। वहीं सजा के बिंदुओ पर अब अगले मंगलवार को फैसला आएगा। हत्या का यह मामला पचंबा थाना क्षेत्र के कल्याणडीह में साल 2021 से जुड़ा हुआ है। जानकारी के अनुसार पचंबा थाना कांड संख्या 117/21 में कल्याणडीह निवासी देंवती देवी ने पति मनोज साहु के हत्या का आरोप गांव के ही रंजीत साव, उसकी पत्नी प्रभा देवी, मां चंदवा देवी और पिता किष्टो साव पर लगाया था। लेकिन पुलिस अनुसंधान में मां-पिता और पत्नी को क्लीनचिट दिए जाने के बाद सोमवार को तीनों को रिहा कर दिया गया। जबकि अनुसंधान में आरोपी रंजीत साव को कसूरवार माना गया। तो प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने सोमवार को आरोपी पर आरोप गठित करते हुए उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। जानकारी के अनुसार तीन साल पहले कल्याणडीह में किसी बात को लेकन मृतक मनोज साहु की नतिनी को आरोपी रंजीत साहु ने 27 सितबंर 2021 को एक थप्पड़ मार दिया था। दोनों के बीच विवाद इतना बढ़ा कि मामला हिसंक झड़प में तब्दील हो गया। लिहाजा, घटना के दिन ही देर शाम दोनों परिवार के बीच खूूनी झड़प हुआ। जिसमें गुस्साएं रंजीत साव ने मृतक को चाकू से वार कर दिया। जिसे मौके पर ही मनोज साहु की मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आरोपी को पुलिस ने पकड़ कर जेल भेज दिया था।

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