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हाईकोर्ट ने देवघर डीसी को शाम 8 बजे तक हाजिर होने का दिया निर्देश

  • एलपीसी निर्गत नही होने की शिकायत पर हाईकोर्ट ने दिया निर्देश
  • जमीन बेचने के लिए वर्ष 2019 से एलपीसी बनाने के लिए परेशन थे याचिकाकर्ता

रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने एलपीसी पेंडिग रखने के मामले में नाराजगी जताते हुए देवघर डीसी और मोहनपुर के सीओ को शाम आठ बजे तक उपस्थित होने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश ने मुख्य सचिव को निर्देश देते हुए कहा है कि देवघर डीसी और मोहनपुर सीओ को रात आठ बजे तक उपस्थित करें। अन्यथा इन अधिकारियों के खिलाफ वारंट जारी किया जाएगा।

बताया जाता है कि याचिकाकर्ता देवघर जिले के मोहनपुर अंचल में अपनी जमीन बेचना चाहते हैं। जमीन बेचने के लिए अंचल कार्यालय में एलपीसी के लिए वर्ष 2019 में आवेदन दिया था। अंचल कार्यालय से ससमय एलपीसी निर्गत नहीं होने के कारण जमीन नहीं बेच पा रहे थे। उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। परेशान होकर याचिकाकर्ता ने अंत में कोर्ट के शरण में जाना उचित समझा और अपने अधिवक्ता लखन चंद्र राय के माध्यम से वे हाई कोर्ट पहुंचकर याचिका दायर की।

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