शहर में सगे भांजे की हत्या करने के मामले में गिरिडीह कोर्ट ने मामा पर किया आरोप गठित
गिरिडीहः
सगे भांजे की हत्या कर उसके शव को शहर के स्टेशन रोड स्थित पंपू तालाब में फेंकने के आरोपी मामा को गिरिडीह कोर्ट ने कसूर माना है। और अब मामले में जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट में पांच दिनों बाद सजा सुनाया जाएगा। मामला नगर थाना के धरियाडीह से जुड़ा हुआ है। आरोपी कुर्बान अंसारी उर्फ अख्तर को पीडीजे वीणा मिश्रा के कोर्ट ने सगे भांजे की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मकसद से ही शव को पंपू तालाब में फेंकने के आरोप में पुलिस के फाईनल चार्जशीट पेश करने और सरकारी वकील के दलीलों के आधार पर कसूर माना। जानकारी के अनुसार आरोपी कुर्बान अंसारी उर्फ अख्तर ने अपने महज तीन साल के भाांजे की हत्या कर कुंए में फेंक दिया था। लिहाजा, नगर थाना पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरु किया। और कुछ दिनों पहले चार्जशीट सौंपा। इसके बाद पीडीजे के कोर्ट ने हत्या की धारा 302, 364 और 201 आईपीसी में कुर्बान अंसारी को कसूरवार माना गया।