LatestNewsTOP STORIESकोडरमागिरिडीहझारखण्डराँची

शहर में सगे भांजे की हत्या करने के मामले में गिरिडीह कोर्ट ने मामा पर किया आरोप गठित

गिरिडीहः
सगे भांजे की हत्या कर उसके शव को शहर के स्टेशन रोड स्थित पंपू तालाब में फेंकने के आरोपी मामा को गिरिडीह कोर्ट ने कसूर माना है। और अब मामले में जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट में पांच दिनों बाद सजा सुनाया जाएगा। मामला नगर थाना के धरियाडीह से जुड़ा हुआ है। आरोपी कुर्बान अंसारी उर्फ अख्तर को पीडीजे वीणा मिश्रा के कोर्ट ने सगे भांजे की हत्या कर साक्ष्य छिपाने के मकसद से ही शव को पंपू तालाब में फेंकने के आरोप में पुलिस के फाईनल चार्जशीट पेश करने और सरकारी वकील के दलीलों के आधार पर कसूर माना। जानकारी के अनुसार आरोपी कुर्बान अंसारी उर्फ अख्तर ने अपने महज तीन साल के भाांजे की हत्या कर कुंए में फेंक दिया था। लिहाजा, नगर थाना पुलिस ने मामले को लेकर जांच शुरु किया। और कुछ दिनों पहले चार्जशीट सौंपा। इसके बाद पीडीजे के कोर्ट ने हत्या की धारा 302, 364 और 201 आईपीसी में कुर्बान अंसारी को कसूरवार माना गया।

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons