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बिना रजिस्ट्रेशन के न करें गाड़ी की बिक्री, डीलरों पर होगी कार्रवाई

कोडरमा। जिले के सभी वाहन डीलरों के साथ बैठक शुक्रवार को जिला परिवहन पदाधिकारी भगीरथ प्रसाद ने अपने कार्यालय में एक बैठक की। बैठक के दौरान परिवहन पदाधिकारी ने कहा कि जिले में परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे वाहन चेकिंग अभियान में आये दिन कई गाड़ियां बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पकड़ी जा रही हैं। अब अगर कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के चलते पाया जाता है तो उसे बेचने वाले डीलर के खिलाफ जिला परिवहन विभाग द्वारा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट के अंतर्गत कानून है कि कोई भी वाहन बिना रजिस्ट्रेशन के सड़क पर नहीं चलाया जा सकता, ऐसे वाहन एक्सीडेंट कर भाग निकलते हैं और उन्हें पकड़ने में काफी मुश्किल होती है। ऐसे वाहन से दुर्घटना में बीमा कंपनियां अधिकांश मामलों में नुकसान की भरपाई और घायल को क्षतिपूर्ति भी नहीं देती हैं। जिससे पीड़ित को काफी परेशानी होती है। इसके अलावा बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी की डिलीवरी होने पर विभाग को समय पर गाड़ी का टैक्स भी नहीं मिल पाता है। जिससे सरकार को राजस्व की हानि भी होती है। इसीलिए बिना रजिस्ट्रेशन के गाड़ी न बेचे अन्यथा उक्त गाड़ी को तो जब्त किया जाएगा। साथ ही गाड़ी को बेचने वाले डीलर के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। साथ ही डीलरों को यह भी निर्देशित किया गया कि कोई व्यक्ति यदि वाहन खरीदते हैं तो उसके नए वाहन सम्बन्धित कागजात ससमय कार्यालय में उपलब्ध कराए। ताकि वाहन क्रेता को ससमय वाहन निबंधन संख्या एवं कागजात प्राप्त हो सके एवं उन्हें कोई परेशानी न हो।

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