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गिरिडीह के चर्तुथ एडीजे के कोर्ट ने पत्नी की हत्या के आरोपी पर आरोप गठित किया, सजा के बिंदु पर तीन जुन को आएगा फैसला

गिरिडीहः
घरेलू विवाद में पत्नी की हत्या के आरोप में गिरिडीह के चर्तुथ एडीजे सौमेन्द्र नाथ सिकदर के कोर्ट ने आरोपी पति को दोषी करार दिया है। वहीं सजा के बिंदु पर अब तीन जून को फैसला आएगा। हत्या का यह मामला साल 2020 से जुड़ा हुआ है। हत्या का यह मामला मुफ्फसिल थाना क्षेत्र का है। जानकारी के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान थाना क्षेत्र के कॉलोनी में सुविधी की हत्या उसके पति जयशंकर बाला ने उस वक्त कर दिया था। जब महामारी के दौरान पति और पत्नी के बीच कुछ बात को लेकर जमकर विवाद हुआ था। पत्नी के इसी विवाद से गुस्साएं आरोपी पति जयशंकर बाला ने सुविधी की हत्या धारदार हथियार से कर दिया था। लेकिन उस वक्त हत्या के बाद हैरानी की बात तो यह रहा कि मृतका के पिता ने पुलिस को आवेदन देने से यह कहकर इंकार कर दिया कि पुलिस क्या उन्हें इंसाफ दिला पाएगी। इसलिए वो बेटी की मौत को लेकर कोई आवेदन नहीं देगें। लिहाजा, मुफ्फसिल थाना पुलिस ने खुद मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन एसपी सुरेन्द्र झा के निर्देश पर आरोपी पति जयशंकर बाला के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरु किया। और आरोपी पति को जेल भेज दिया था। हालांकि आरोपी पति को कोर्ट से जमानत मिल गया था। वहीं शनिवार को सौमेन्द्र नाथ सिकदर के कोर्ट ने बचाव पक्ष के अधिवक्ता रामाधार मिश्रा और सरकारी वकील के बहस के बीच आरोपी पर दोष करार दिया।

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