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कोरोना महामारी को लेकर लगीं बंदिशें खत्म, रात आठ बजे के बाद भी खुली रहेंगी दुकाने

  • राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में लिये गये अहम निर्णय
  • सभी जिलों में खुलेंगे स्कूल व कोचिंग सेंटर,
  • पार्क, स्वीमिंग पूल, स्टेडियम व अन्य मनोरंजन के साधन खुले

रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को झारखंड विधानसभा स्थित मुख्यमंत्री कक्ष में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक हुई। बैठक में मुख्य रूप से कोविड-19 के मद्देनजर लागू प्रतिबंध एवं छूट के संदर्भ में अहम निर्णय लिये गये। बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, अपर मुख्य सचिव-सह-स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव वित्त विभाग अजय कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव अमिताभ कौशल, कृषि विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी, एनआरएचएम के अभियान निदेशक रमेश घोलप मौजूद थे।

बैठक के दौरान सभी ज़िलों मे आगामी 7 मार्च 2022 की तिथि से विद्यालय में कक्षा एक तथा इससे ऊपर भी सभी कक्षाओं को ऑफ लाइन संचालन की अनुमति दे दी गई। इन जिलों में जिलों में कक्षा 1 एवं इससे ऊपर की कक्षा के विद्यार्थी के लिए कोचिंग संस्थान भी खोलने की अनुमति दी गई। विद्यालयों में ऑनलाइन शिक्षा जारी रहेगी। विद्यालय में विद्यार्थियों की उपस्थिति अनिवार्य नहीं होगी। सरकारी और निजी कार्यालय में शत प्रतिशत कर्मी की उपस्थिति की अनुमति दी गई। रांची, पूर्वी सिंहभूम, देवघर, चतरा, सिमडेगा, सरायकेला और बोकारो में कक्षा 1-8 के लिए 31 मार्च तक ऑफ लाइन परीक्षा प्रतिबंधित रहेंगी।

बैठक में संक्रमण को देखते हुए बंद किये गये स्विमिंग पूल और स्टेडीयम खोलने की अनुमति दी गई। दर्शकों की उपस्थिति में खेलकूद आयोजित करने की अनुमति संबंधित उपायुक्त द्वारा दी जाएगी। खुले में 500 से अधिक व्यक्ति का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। बंद जगह में 500 से अधिक व्यक्ति या जगह की 50 प्रतिशत क्षमता, जो कम हो, का एकत्रित होना प्रतिबंधित होगा। वहीं बैठक में सभी पार्क और पर्यटन स्थल खोलने की अनुमति दी गई। रेस्ट्रां, बार, सिनेमा हॉल, दुकान एवं शॉपिंग मॉल में पूर्ण क्षमता के अनुरूप व्यक्तियों की उपस्थिति की अनुमति दी गई। सभी दुकान एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठान अपने सामान्य समय तक खुलें रहेंगे। आंगनबाड़ी केंद्र खुले रहेंगे।

बैठक में मेले, जुलूस और प्रदर्शनी पर प्रतिबंधित रखने का निर्णय लिया गया। साथ भारत सरकार के आदेश के आलोक में सार्वजनिक स्थलों पर मास्क पहनने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन करना अनिवार्य होगा।

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