सदर विधायक, कांग्रेस नेता व उद्योगपति सहित 21 के खिलाफ प्राथमिकी
- जमीन धोखाधड़ी मामले में कोर्ट के निर्देश पर मुफ्फसिल थाना ने दर्ज की प्राथमिकी
- मामले को रफा दफा कराने को लेकर हो रहा है प्रयास
गिरिडीह। गिरिडीह के सदर विधायक और जेएमएम के जिलाध्यक्ष सहित कांग्रेस नेता व गिरिडीह के जाने माने उद्योगपति के खिलाफ जमीन लूटने के मामले में गिरिडीह के मुफ्फसिल थाना में एसी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है। बताया जाता है कि भुक्तभोगी गोविंद दास के आवेदन पर मुफ्फसिल थाना पुलिस केस दर्ज नहीं कर रही थी। भुक्तभोगी गोविंद दास फरियाद लेकर एसडीपीओ तक पहुंचा लेकिन उसके फरियाद को न तो मुफ्फसिल थाना में सुना गया और न ही एसडीपीओ ने ही कोई अपील पर ध्यान दिया। लिहाजा, भुक्तभोगी ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। उसके आवेदन पर कोर्ट ने कोर्ट परिवाद पत्र दायर करते हुए मामले को मुफ्फसिल थाना में भेजा। जहां रविवार की देर रात गोविंद दास के कोर्ट परिवाद पत्र के आधार पर सदर विधायक सोनू, जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह और कांग्रेस नेता नविन चौरसिया, उद्योगपति गुणवंत सिंह सलूजा समेत 21 के खिलाफ जमीन हेराफेरी और धोखाधड़ी मामले में केस दर्ज किया गया। केस दर्ज करने के बाद मुफ्फसिल थाना पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हालांकि मामले को रफा दफा करने का प्रयास भी मुफ्फसिल थाना पुलिस द्वारा किया जा रहा है।
जानकारी के अनुसार मुफ्फसिल थाना इलाके के डांड़ीडीह के हरिजन टोला के भलगड़वा निवासी गोविंद दास के जमीन से जुड़ा है। ये मामला वर्ष 2010 का बताया जा रहा है। जब सदर विधायक सोनू के साथ जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह, कांग्रेस नेता नवीन आनंद और उनके भाई विकास समेत उद्योगपति गुणवंत सिंह सलूजा और उनके बेटे हरेंद्र सिंह सलूजा, संजय साहू, नितेश राम, पूर्व सीओ, सीआई, और राजस्व कर्मी, अजय महतो और पूर्व महतोडीह पिकेट प्रभारी समेत अन्य के खिलाफ जमीन धोखाधड़ी के मामले में एससी/एसटी एक्ट के तहत केस दर्ज कराया है।