मैट्रिक और इंटर की परीक्षा को लेकर जिले मे बनाए गए 25 केन्द्र
- वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन को लेकर प्रशासन सक्रिय
- परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में रहेगी धारा 144 लागू
कोडरमा। 24 मार्च से शुरू हो रही वार्षिक मैट्रिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा के सफल संचालन और विधि व्यवस्था बनाए रखने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार के द्वारा कोडरमा जिले के परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में निषेधाज्ञा (धारा-144 द.प्र.स.) लागू किया गया है। वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 24 मार्च 20 अप्रैल तक प्रथम पाली में आयोजित होगी। वहीं इंटरमीडिएट परीक्षा 24 मार्च से 25 अप्रैल तक द्वितीय पाली में आयोजित होगी।
परीक्षा को लेकर कोडरमा जिले में कुल 25 स्थानों पर परीक्षा केंद्र बनाया गया है, जिसमें सी.एच प्लस 2 उच्च विद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा, सी.डी बालिक उच्च विद्यालय झुमरी तिलैया कोडरमा, जे.जे. कॉलेज झुमरी तिलैया कोडरमा, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय कोडरमा, राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय कोडरमा, कैलाश राय सरस्वती विद्या मंदिर झुमरी तिलैया कोडरमा, उत्क्रमित उच्च विद्यालय उरवां चंदवारा, गांधी उच्च विद्यालय झुमरी तिलैया, उत्क्रमित उच्च विद्यालय इंदरवा देहाती कोडरमा, सर्वाेदय प्लस 2 उच्च विद्यालय मरकच्चो, परियोजना उच्च विद्यालय देवीपुर (मरकच्चो), बैजनाथ प्रसाद स्नेही शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय डोमचांच, इंटर महाविद्यालय डोमचांच, उच्च विद्यालय फुलवरिया डोमचांच, राजकीय आदर्श मध्य विद्यालय डोमचांच, राजकीयकृत प्लस 2 उच्च विद्यालय जयनगर, परियोजना बालिका उच्च विद्यालय जयनगर, कन्या मध्य विद्यालय जयनगर, रामलखन सिंह यादव इंटर कॉलेज झुमरी तिलैया, झुमरी तिलैया कॉमर्स इंटर कॉलेज झुमरी तिलैया, आरएमएमएम प्लस 2 उच्च विद्यालय चंदवारा, राज्य संपोषित प्लस 2 उच्च विद्यालय बासोडीह सतगावां, उत्क्रमित मध्य विद्यालय कलीडीह सतगावां, मध्य विद्यालय बासोडीह सतगावां, मध्य विद्यालय मकतब शिवपुर सतगावां शामिल है।
अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने कोडरमा जिले के इन परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर के दायरे में धारा 144 लागू करने का निर्देश दिया है। धारा 144 लागू होने के बाद पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों को परीक्षा केंद्र सीमा से 100 मीटर के अंदर अनावश्यक रुप से जमा होना या मटरगस्ती करना, बैठक करना, लाउडस्पीकर बजाना, माइक पर बोलना, तेज हथियार, लाठी, अग्नेयाश्त्र लेकर चलना, किसी भी व्यक्ति द्वारा परीक्षा संबंधित किसी भी गोपनीयता को भंग करना, किसी भी होटल, पान दुकान, चाय दुकान औऱ अन्य दुकान के पास जमा होकर चिट्ठा पुर्जी बनाना, लेने-देन करना, अथवा भीड़ इकठ्ठा करने पर प्रतिबंध लगाया गया है।