गिरिडीह चैंबर अध्यक्ष निर्मल झुनझूनवाला से 80 लाख की ठगी करने वाले नाईजीरिया नागरिक को तीन साल बाद मिली जमानत
चैंबर अध्यक्ष ने कहा जमानत और जमानतदार के खिलाफ जाएगें हाई कोर्ट
गिरिडीहः
गिरिडीह चैंबर आॅफ काॅमर्स के अध्यक्ष सह उद्योगपति निर्मल झुनझूनवाला से 80 लाख की ठगी करने वाले नाईजीरिया नागरिक मैकव्यू हैनरी को झारखंड हाई कोर्ट से गुरुवार को जमानत मिल गई। आरोपी नाईजीरिया नागरिक हैनरी के जमानतदार शहर के ही दो लोग बने। क्योंकि पुलिस सूत्रों की मानें तो नाईजीरिया उच्चायोग ने इस साइबर ठग के मामले में जमानतदार बनने से पहले ही इंकार कर दिया था। इसके बाद तीन सालों बाद झारखंड हाई कोर्ट ने इसे पिछले गुरुवार को जमानत दिया। तो शुक्रवार को गिरिडीह सेंट्रेल जेल से रिहा कर हजारीबाग के डिटेंशन सेंटर भेजा गया। लेकिन इस नाईजीरिया नागरिक के जमानत के खिलाफ उद्योगपति सह चैंबर अध्यक्ष झुनझुनवाला ने हाई कोर्ट के डबल बेंच में अपील करने का निर्णय लिया है। तो मामले में इस आरोपी के जमानतदारों के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए उच्च न्यायलय का दरवाजा खटखटाने की बात कहा है। जानकारी के अनुसार ठगी के इस आरोपी नाईजीरिया नागरिगक हैनरी समेत इसके कुछ साथियों के खिलाफ तीन साल पहले चैंबर अध्यक्ष गिरिडीह के साइबर थाना में केस दर्ज कराया था। तत्कालीन एसपी सुरेन्द्र झा के निर्देश पर साइबर थाना में चैंबर अध्यक्ष के आवेदन पर थाना कांड संख्या 84/19 दर्ज करते हुए जांच शुरु किया। और कोलकाता से गिरफ्तार किया गया था। बताते चले कि तीन साल पहले चैंबर अध्यक्ष झुनझुनवाला से हर्बल आॅयल डिलीवरी के नाम पर इस नाईजीरिया नागरिक हैनरी ने अपने कुछ सहयोगियों के साथ 80 लाख ठगी किया था। इसमें हैनरी की एक विदेशी महिला दोस्त की महत्पूर्ण भूमिका रही थी। इसके के लिए इन आरोपियों ने फर्जी काॅल का ही उस वक्त सहारा लिया था। और हर्बल आॅयल उत्पादन के नाम चैंबर अध्यक्ष को फंसाया था। लेकिन जांच में हर्बल आॅयल एक समान्य आॅयल ही निकला था। इस मामले में साइबर पुलिस ने सिर्फ एक आरोपी नाईजीरिया नागरिक हैनरी को गिरफ्तार कर पाई थी।