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तिसरी के कारोपहरी में वनविभाग ने की छापेमारी, जंगली भालू मारने के आरोप में एक को किया गिरफ्तार

  • आरोपी के घर के पास से मिले भालू का खाल

गिरिडीह। जंगली भालू को मारने के आरोप में तिसरी प्रखंड के लोकाय थाना क्षेत्र के कारोपहरी निवासी मंगरा मुर्मू को रेंजर अनिल कुमार के नेतृत्व में वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी मंगरा के घर से कुछ दूरी पर सुरक्षित जंगल से भालू का खाल भी बरामद की गई। बताया जाता है की इस मामले में संलिप्त कारिपहरी निवासी संझला मरांडी एवं गुरुसहाय राय राजवारिया गांव थाना कौवाकोल निवासी की खोजबीन वनविभाग के टीम कर रहे है।

मौके पर उप वन परिसर पदाधिकारी अशोक यादव ने बताया की गुप्त सूचना मिली की भालू को मार कर कुछ लोग कारी पहरी जंगल में आपस में बांट रहा है। सूचना मिलने के बाद रेंजर के अगुवाई में वन विभाग की टीम उक्त जंगल में छापेमारी की। भालू का खाल का कुछ हिस्सा और मांस बांट चुके थे। कहा कि भारतीय वन्य प्राणी संरक्षण अधिनयम 1972 की धारा 9, 39, 44 एवं 51 का उल्लंघन किया गया है जो कि एक गैर जमानतीय वन अपराध है।

छापेमारी टीम में अशोक कुमार, पवन कुमार विश्वकर्मा, दिनेश दास, अभिमीत राज सहित कई कर्मी शामिल थे।

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