गिरिडीह के विशेष पोक्सो के कोर्ट ने बेंगाबाद मामले में आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, लगाया जुर्माना
गिरिडीहः
शादी का प्रलोभन देकर नाबालिग का अपहरण और दुष्कर्म के आरोप गिरिडीह के पोक्सो के विशेष कोर्ट ने आरोपी को अलग-अलग धाराओं में सजा सुनाया है। पोक्सो कोर्ट के न्यायधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने बेंगाबाद के पांडेयडीह गांव के आरोपी युवक सोनू अंसारी को पोक्सो की धारा 4/6 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 366 आईपीसी में 10 साल सश्रम कारावास की सजा और 50 हजार का भारी जुर्माना भी लगाया है। हालांकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपी सोनू अंसारी को कम सजा देने की अपील किया। लेकिन लोक अभियोजक के दलीलों के बाद पोक्सो के विशेष कोर्ट ने सोनू अंसारी को अलग-अलग धाराओं मंे सजा सुनाया। मामला जिले के बेंगाबाद थाना क्षेत्र दो अलग-अलग गांव से जुड़ा हुआ है। और साल 2021 का है। जहां बेंगाबाद के पांडेयडीह गांव के आरोपी युवक सोनू अंसारी एक नाबालिग को उस वक्त गुजरात के सूरत लेकर फरार हो गया। जब पीड़िता अपने घर से बोर्ड का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए स्कूल गई हुई थी। इसी दौरान आरोपी उसे शादी का प्रलोभन देकर गुजरात के सूरत लेकर फरार हो गया था। इस घटना के बाद पीड़िता की मां ने बेंगाबाद थाना में साल 2021 में केस दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी, और दोनों को सूरत से बरामद कर गिरिडीह लाई। इसके बाद पुलिस ने कुछ दिनों पहले फाईनल चार्जशीट जमा किया। जिसके आधार पर यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने पांच दिन पहले ही आरोपी पर आरोप गठित किया। जबकि शुक्रवार को सजा सुनाया।




