मानव तस्करी के आरोप में गिरिडीह के डीजे के कोर्ट ने एक महिला समेत तीन को माना कसूरवार
गिरिडीहः
मानव तस्करी का आरोप सही पाते हुए गिरिडीह की जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने एक महिला समेत तीन आरोपियों पर शुक्रवार को आरोप गठित कर दिया है। और अब बुधवार को तीनों आरोपियों को सजा सुनाया जाएगा। जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने मानव तस्करी के सात साल पुराने मामले में जिन आरोपियों को दोषी करार दी है। उसमें प्रवीन्द्र किस्कू, फ्रांसिस किस्कू और निचित मुनी शामिल है। तीनों के खिलाफ सात साल पहले गांडेय के सोना लाल मुर्मु ने गांडेय थाना में पत्नी को काम का प्रलोभन देकर दिल्ली ले जाने और बेंचने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद गांडेय थाना पुलिस ने जांच शुरु किया। तो सोना लाल मुुर्म की पत्नी को पुलिस बरामद करने में सफल रही थी। जबकि मामले में तीनों आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। लेकिन कुछ महीनों में तीनों जमानत पर रिहा हो गए थे। इस बीच पुलिस ने फाईनल चार्जशीट प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट में साक्ष्यों के साथ पेश किया। तो बचाव पक्ष और सरकारी वकील के दलीलों के आधार पर प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश ने तीनों को कसूरवार मानते हुए शुक्रवार को दोषी ठहराई, और बुधवार को सजा के बिंदु पर फैसला देने का आदेश दी है। फिलहाल तीनों आरोपियों को दुसरी बार न्यायिक कस्टडी में जेल भेज दिया गया है।