गिरिडीह प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश की अदालत ने हत्या के तीन आरोपियों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
गिरिडीहः
हत्या के मामले में गिरिडीह की प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा की अदालत ने शुक्रवार को हत्या तीन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है। जिन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया उसमें जीतेन्द्र पंडित, राजेन्द्र पंडित और अवध पंडित शामिल है। मामला देवरी थाना से जुड़ा हुआ है। जहां दो साल पहले पानी भरने को लेकर दो परिवार के बीच बहसबाजी शुरु हुआ। और मामला हिसंक झड़प में बदल गया। इस दौरान तीनों दोषियों ने मिलकर ननकू पंडित की हत्या धारदार हथियार से कर दिया था। हत्या की घटना के बाद मृतक के परिवार के एक सदस्य दिगंबर पंडित ने देवरी थाना में केस दर्ज कराया था। साल 2020 में हुए इस हत्याकांड के बाद देवरी पुलिस ने जांच शुरु किया। जिसमंे तीन दोषियों को आरोपी बनाते हुए तीनों को दबोचा, और जेल भेजा था। जबकि गिरिडीह के नीचली अदालत ने तीनों का जमानत खारिज किया। तो मामला प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट पहुंचा। जहां तीनों को शुक्रवार को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।




