गांजा के अवैध कारोबार के आरोपी को गिरिडीह डीजे के कोर्ट ने सुनाया एक साल की सजा, लगाया जुर्माना भी
गिरिडीहः
गिरिडीह के प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने एनडपीएस एक्ट सेक्शन 20/1 के तहत एक आरोपी को एक साल की सजा और 10 हजार जुर्माना लगाया है। जुर्माना नहीं देने पर आरोपी को एक महीनें का अतिरिक्त सजा काटना होगा। मामला साल 2017 को नगर थाना से जुड़ा हुआ है। जहां शहर के कोलडीहा निवासी मिथुन रजवार के घर छापेमारी कर पुलिस ने मादक पद्धार्थ गांजे के बड़े स्टॉक को जब्त किया था। आरोपी मिथुन रजवार के घर के कमरे के पलंग के नीचे से गांजा का स्टॉक को जब्त करने के साथ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भी भेजा था। पुलिस को छापेमारी के क्रम में जानकारी भी मिली थी कि मिथुन रजवार घर से गांजा का अवैध कारोबार करता था। इस दौरान छह साल तक आरोपी जेल में रहा। और तीन दिन पहले आरोपी मिथुन रजवार पर प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने आरोप गठित किया। जबकि मंगलवार को आरोपी को सजा सुनाया गया।