सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत
- जमीन खरीद मामले में राज्य सरकार की एसएलपी को किया खारिज
रांची। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम को जमीन खरीद मामले में सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एसएलपी (विशेष अनुमति याचिका) को खारिज कर दिया है। विदित है कि झारखंड हाईकोर्ट ने जमीन खरीद मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट में संजय किशन कौल और जस्टिस हेमंत गुप्ता की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई की और राज्य सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
गौरतलब है कि सांसद दुबे की पत्नी अनामिका गौतम ने देवघर के एलकेसी धाम में अपनी कंपनी आॅनलाइन इंटरटेनमेंट प्रा.लि. के नाम से जमीन की खरीदारी की थी। इस मामले में किरण कुमारी और विष्णुकांत झा ने देवघर में एफआईआर दर्ज कराते हुए अनामिका गौतम पर दस्तावेजों में हेराफेरी कर जमीन की खरीदारी करने का आरोप लगाया था। एफआईआर के बाद अनामिका ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर एफआईआर रद करने की मांग की थी। 18 मार्च 2021 को हाईकोर्ट में जस्टिस आनंद सेन की अदालत ने अनामिका और उनकी कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया। जिसके बाद झारखंड सरकार ने हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी।
बताया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में हाईकोर्ट के फैसले को बिल्कुल सही मानते हुए कहा कि उक्त आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। इसलिए सु्प्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की एसएलपी को खारिज कर दिया। निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने पक्ष रखा।