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पोक्सो कोर्ट ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

  • तीन साल पूर्व डुमरी थाना क्षेत्र में आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की धटना को दिया था अंजाम

गिरिडीह। नाबालिग के साथ दुष्कर्म के आरोप में गिरिडीह के विशेष पोक्सो कोर्ट ने आरोपी दीपक दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। पोक्सो कोर्ट के न्यायाधीश यशवंत प्रकाश ने आरोपी दीपक दास को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया गया है। जबकि पोक्सो की धारा 8 में 5 साल और 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। नाबालिग के साथ दुष्कर्म का यह मामला डुमरी थाना इलाके से जुड़ा हुआ है और तीन साल पहले का है।

जानकारी के अनुसार नाबालिग और आरोपी दीपक दास दोनांे एक ही गांव के थे। आरोपी दीपक दास अक्सर नाबालिग को छेडते हुए तंग किया करता था। जब इसकी शिकायत पीड़िता ने परिजनों से की तो परिजनों ने दीपक के परिजन से बात कर बेटे को सुधारने की चेतावनी दी। इसी बीच तीन साल पहले 27 फरवरी 2021 को पीड़िता जब घर के समीप कुंए में पानी भरने गई तो पहले से घात लगाए हुए आरोपी दीपक दास उसका मुंह दबाकर कुंए से कुछ दूर एक झोपड़ी में ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। इस दौरान आरोपी ने मामले को लेकर किसी को बताने पर जान से मारने की भी धमकी दी थी। इस घटना के दूसरे दिन आरोपी ने दूसरी बार फिर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। इस बार ज बवह चिल्लाने लगी तो आरोपी उसे झोपड़ी में बंद कर फरार हो गया। इस घटना के बाद पीड़िता ने डुमरी थाना में केस दर्ज कराई थी।

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