हत्या के तीन साल पुराने मामले में पीडीजे कोर्ट ने महिला को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
- साक्ष्य के अभाव में पति सहित चार आरोपियों को किया रिहा
गिरिडीह। हत्या के तीन साल पुराने मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार प्रसाद की अदालत ने आरोपी महिला राजिया खातून को अलग-अलग धाराओं में आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि आरोपी महिला राजिया खातून के पति अकबर अंसारी समेत चार लोगों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया है। कोर्ट ने आरोपी राजिया पर 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं देने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी।
हत्या का यह मामला गिरिडीह के खुखरा थाना इलाके के खरपोका का है। जहां तीन साल पहले राजिया खातून ने गांव के ही हबीबुल्लाह पर अवैध संबंध का आरोप लगाकार अपने पति और चार रिस्तेदारांे के साथ उसे फोन कर मिलने के लिए गांव के बाहर बुलाई। जब हबीबुल्लाह वहां पहुंचा तो राजिया खातून ने अपने लोगांे के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मृतक के बेटे अख्तर ने खुखरा थाना में केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच में जुटी और राजिया को उसके पति सहित अन्य चार आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया थी। हालांकि शुक्रवार को सजा सुनाने के दौरान कोर्ट ने पति अकबर समेत चारों लोगांे को रिहा कर दिया।