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लंगटा बाबा उच्च विद्यालय में कानूनी जागरूकता शिविर का हुआ आयोजन

कानूनी अधिकारों से संबंधित दी गई कई अहम जानकारियां

गिरिडीह। झालसा रांची के निर्देशानुसार प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष और डालसा के सचिव संदीप कुमार बर्तम के मार्गदर्शन में शनिवार को जमुआ प्रखंड के लंगटा बाबा उच्च विद्यालय मिर्जागंज में शिक्षक पंकज कुमार राय की अध्यक्षता में कानूनी जागरूकता सह साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। पीएलवी सुबोध कुमार साव ने उपस्थिति बच्चों को बाल विवाह के संबंध में विस्तृत जानकारी दिया। लड़का का उम्र कम से कम 21 वर्ष और लड़की का उम्र कम से कम 18 वर्ष होने के बाद ही विवाह के योग्य माना जाता है। बाल विवाह करना कानूनन अपराध है। माँ और बच्चा मानसिक रूप से बीमार रहते है। बच्चो को पढ़ने, खेलने और जीने का अधिकार है। बच्चे को दबाव में अभिभावक नही रखे। बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के तहत चैदह वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। चैदह साल से कम उम्र वाले बच्चों से काम नही करना चाहिए।

मौके पर उपस्थित राहुल कुमार साहा, दिनेश कुमार, सुजीत कुमार दास, पंकज कुमार, प्रियांशु कुमार गुप्ता, सुरेंद्र कुमार वर्मा, मो0 वाहीद, पप्पू कुमार दास, जीतू कुमार, शिवम कुमार साव मौजूद थे।

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