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उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई अधिकारियों की बैठक

झारखंड लघु खनिज समनुदान की (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम 55 के तहत दंड की राशि भुगतान करने की हुई समीक्षा
निर्माण कार्य में अवैध खनन से प्राप्त खनिजों का नहीं किया जाये उपयोग: डीसी

कोडरमा। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त रमेश घोलप की अध्यक्षता में झारखंड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम 55 के तहत दंड की राशि भुगतान करने हेतु बैठक आहूत की गयी। उपायुक्त द्वारा सभी कार्य विभाग के पदाधिकारियों से बिना परिवहन चालान के निर्माण कार्य में उपयोग किये गए खनिज के बाबत राजस्व व दण्ड की राशि के भुगतान से संबंधित समीक्षा की गई। उन्होंने सभी कार्य विभाग को निर्माण कार्य एवं विकास योजनाओं में उपयोग किये गए लघु खनिज की विवरणी योजनावार जिला खनन कार्यालय में अविलंब दाखिल करने का निर्देश दिया।

वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति को देखते हुए सभी कार्य विभाग द्वारा झारखंड लघु खनिज समनुदान (संशोधन) नियमावली 2019 के नियम 55 के तहत जो वैधानिक शुल्क कटौती कर के रखी गयी गई अथवा कटौती की जानी है, उसको अविलम्ब जिला खनन कार्यालय में हस्तांतरित करते हुए 02 दिनों के अन्दर प्रतिवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया गया।

उपायुक्त ने यह भी निर्देशित किया कि नियम 55 के तहत जो डीएमएफटी की राशि जिला के न्यास मद में प्राप्त होनी थी, वह कार्य विभागों द्वारा स्वतः बुक ट्रांसफर के माध्यम से महालेखाकार को भेजा जा रहा है, जिससे जिला स्तर पर डीएमएफ की राशि का ह्रास हो रहा है, साथ ही योजनावार खनिज उपयोगिता की विवरणी नहीं उपलब्ध कराने के कारण राजस्व की समीक्षा नहीं हो पा रही है।
इस पर राजस्व व दण्ड की राशि के भुगतान से संबंधित विगत 03 वर्षों का प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। साथ ही उपायुक्त ने निर्देश दिया कि खनन विभाग के JIMMS Portal के माध्यम से बिना परिवहन चालान के निर्माण कार्य में उपयोग किये गए खनिज के बाबत नियम 55 के तहत दंड की राशि भुगतान किया जाए।


उपायुक्त घोलप ने सभी कार्यपालक अभियंताओं को निर्देश दिया कि विगत 3 वित्तीय वर्षों में योजनाओं के क्रियान्वयन में लघु खनिज का उपयोग में नियम 55 के तहत कटौती की गयी राशि को लेकर दो दिनों के अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी को निर्देश दिया गया कि किसी भी परिस्थिति में निर्माण कार्य में अवैध खनन से प्राप्त खनिजों का उपयोग नहीं किया जाए, भविष्य में ऐसा किए जाने पर या मामला प्रकाश में आने पर, संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर उप विकास आयुक्त आर रॉनिटा, अपर समाहर्ता अनिल तिर्की, जिला खनन पदाधिकारी मिहिर सलकर, सभी कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता व अन्य मौजूद थे

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