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उपायुक्त की अध्यक्षता में कोषागार विपत्र से संबंधित हुई बैठक

  • संबंधित अधिकारियों को दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश

गिरिडीह। समाहरणाल सभागार कक्ष में उपायुक्त की अध्यक्षता में कोषागार से विपत्र निकासी से संबंधित बैठक आयोजित की गई। बैठक में उपायुक्त द्वारा उपस्थित सभी विभागवार प्राप्त आवंटन की कोषागार से विपत्र निकासी की समीक्षा कर संबंधित विभागों को आवश्यक व उचित दिशा-निर्देश दिया गया। उपायुक्त ने सभी संबंधित विभागवार प्राप्त आवंटन की व्यय राशि तथा शेष राशि की समीक्षा कर सभी संबंधित विभाग को आवश्यक दिशा निर्देश दिया। साथ ही सभी विभागों को ससमय बिल कोषागार में भेजने का सख्त निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त द्वारा बताया गया कि केंद्रीय योजना के तहत आवंटन के विरुद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी। साथ ही केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्राश के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि एवं समानुपातिक राज्यांश की राशि की भी निकासी की जा सकेगी। इसके अलावा उन्होंने बताया कि तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी। वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राप्त कुल आवंटन के 15 प्रतिशत की सीमा तक की राशि की निकासी की जा सकेगी। साथ ही पीएल खाते से भी 15 प्रतिशत की सीमा तक की राशि की निकासी की जा सकेगी। तथा स्थापना व्यय मद अंतर्गत शत प्रतिशत राशि की निकासी की जा सकेगी। उक्त अनुदेशों के अनुरूप ही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र तैयार तथा पारित करने की कारवाई करने का निर्देश दिया गया।

बैठक में उपरोक्त के अलावा उप विकास आयुक्त, अनुमंडल पदाधिकारी, गिरिडीह, जिला कोषागार पदाधिकारी, सिविल सर्जन, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, जिला नजारत उप समाहर्ता, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला पशुपालन पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमंडल, कार्यपालक अभियंता, पथ प्रमंडल, सभी व्ययन एवं निकासी पदाधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित थे।

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