LatestNewsTOP STORIESकोडरमागिरिडीहझारखण्डराँची

दहेज हत्या के आरोपी बाप-बेटे को गिरिडीह कोर्ट ने सुनाया 10 साल का सजा

गिरिडीहः
दहेज हत्या के आरोप में गिरिडीह कोर्ट के द्धितीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश के कोर्ट ने आरोपी बाप-बेटे केदार महतो और दीपक वर्मा को 10 साल का सश्रम कारावास की सजा सुनाया है। दहेज हत्या की धारा 304 बी में दोनांे आरोपी बाप-बेटे को कोर्ट ने सजा सुनाया। दोनों आरोपी बाप-बेटे पिछले तीन सालों से न्यायिक हिरासत में सेन्ट्रल जेल में बंद थे। और अब दोनांे को 10-10 का सजा सुनाया गया। मामले में बचाव पक्ष के वकील दुर्गा पांडेय और लोक अभियोजक गौरखनाथ सिंह ने कोर्ट में बहस किया था। पुलिस के फाईनल चार्जशीट के आधार पर एक सप्ताह पहले दोनों आरोपी बाप-बेटे को संेकेड एडीजे के कोर्ट ने दोषी माना। वहीं महीनें के अंतिम दिन बुधवार को दोनों बाप-बेटे को सजा सुनाया। जानकारी के अनुसार दहेज हत्या का यह मामला देवरी के भलुआही गांव से जुड़ा हुआ है। जहां साल 2017 को जमुआ थाना इलाके के हाड़ोडीह गांव निवासी अशोक महतो की बेटी रुपा की शादी देवरी के इसी भलुआही गांव में हुआ था। लेकिन शादी के कुछ सालों बाद दो बच्चों की मां बनने के बाद भी रुपा से उसके पति दीपक वर्मा और ससुर केदार महतो समेत सास माला देवी द्वारा एक बाईक और दो लाख नगद रुपयों की मांग होता रहा। जबकि मृतिका रुपा कुमारी के पिता ने अशोक ने 50 हजार नगद दिया भी। लेकिन अतिरिक्त नगद के साथ एक बाईक के डिमांड का विरोध करने पर मृतका के साथ मारपीट तक किया जाता था। विरोध और मारपीट के दौरान ही मृतिका के पिता अशो महतो को साल 2021 में अगस्त में जानकारी मिली कि उनकी बेटी की हालत खराब है। जब इसी सूचना पर पिता अपने बेटी को देखने उसके ससुराल पहुंचे, तो बेटी का शव भलुआही गांव के अयोध्या वर्मा के कुंए में तैरता हुआ मिला। इसके बाद पिता अशोक महतो ने देवरी थाना में दामाद दीपक वर्मा, समधी केदार महतो और सास माला देवी के खिलाफ दहेज हत्या का केस दर्ज कराएं। लेकिन पुलिस अनुसंधान में सास माला देवी को बेकसूर बता दिया गया। जबकि पति और ससुर को कसूरवार माना गया। लिहाजा, पुलिस के फाईनल चार्जशीट पर सेंकेड एडीजे के कोर्ट ने बाप-बेटे को सजा सुनाया।

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons