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लाॅकडाउन -3: झारखंड के सभी जिलों में शाम 4 बजे तक खुली रहेंगी सभी दुकाने

  • आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक मुख्यमंत्री ने जारी किये विशेष निर्देश
  • सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स रहेंगे बंद


रांची। झारखंड मंत्रालय में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की एक बैठक मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड सरकार ने अनलाॅक-3 की घोषणा की। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कोरोना संक्रमन की चैन को तोड़ने के लिए अभी भी लोगों को सर्तकर्ता बरतने के साथ ही सरकार के गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। कहा कि अब पूरे राज्य में सभी दुकानें शाम 4 बजे तक खुलेंगी। अब मॉल और डिपार्टमेंटल स्टोर भी शाम चार बजे तक खुलेंगे। वहीं, पहले की ही तरह सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे। मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी है।


बैठक में लिए गए निर्णय:

  1. सब जिलों में सभी दुकानें 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगी।
  2. शॉपिंग माल और क्मचंतजउमदजंस स्टोर भी खुल सकेंगे।
  3. सभी सरकारी एवं निजी कार्यालय 50ः मानव संसाधन के साथ 4 बजे अपराह्न तक खुल सकेंगे।
  4. शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार के सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें ( सब्जी-फल – किराना की दुकान सहित) बंद रहेंगी स स्वास्थ्य सेवा से संबंधित प्रतिष्ठान और दूध के स्टोर खुले रहेंगे।
  5. शेष पाबंदी पूर्व की तरह जारी रहेंगी।
  6. सिनेमा हॉल, क्लब, बार, बैंक्वेट हॉल, मल्टीप्लेक्स बंद रहेंगे।
  7. स्टेडियम, जीम, स्विमिंग पूल और पार्क बंद रहेंगे।
  8. समस्त शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे।
  9. आँगनबाड़ी केंद्र बंद रहेंगे पर लाभुकों को घर पर खाद्य सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।
  10. 5 व्यक्ति से अधिक के इकठ्ठा होने पर प्रतिबंध रहेगा।
  11. विवाह में अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं और अंतिम संस्कार में अधिकतम 20 व्यक्ति।
  12. धार्मिक स्थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे।
  13. जुलूस पर रोक जारी रहेगी।
  14. बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।
  15. राज्य के द्वारा कराने वाली परीक्षा स्थगित रहेंगी।
  16. मेला और प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी।
  17. निजी वाहन से एक जिले से दूसरे जिले जाने के लिए, दूसरे राज्य से झारखंड आने के लिए या झारखंड से दूसरे राज्य जाने के लिए ई पास आवश्यक होगा।
  18. कुछ अपवाद को छोड़कर दूसरे राज्य से झारखंड आने वाले को 7 दिन का होम कोरोटाइन अनिवार्य होगा।
  19. सार्वजनिक स्थान पर मास्क पहनना और सामजिक दूरी बनाए रखना अनिवार्य है।
  20. आदेश के उल्लंघन की स्थिति में आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धारा अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कर कार्यवाही की जाएगी।
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