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लालू यादव की जमानत याचिका पर अब 27 नवंबर को हाईकोर्ट में होगी सुनवाई

  • जज ने जेल प्रशासन से मांगी थी लालू से मिलने वाले लोगों की सूची
  • रिम्स डायरेक्टर के बंगले में लालू से वालों की जानकारी नहीं दे पायी जेल प्रशासन

रांची। चारा घोटाले में सजा काट रहे राजद सुप्रीमो लालू यादव की जमानत याचिका तत्काल 27 नवंबर तक टल गई है। अब 27 नवंबर को उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होगी। शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। इसके बाद जस्टिस अपरेश कुमार सिंह ने जमानत की सुनवाई की तारीख आगे कर दी। जमानत की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में लालू यादव से मिलने वाले लोगों की लिस्ट मांगी। लेकिन जेल प्रशासन इस बारे में रिपोर्ट नहीं दे सका। इस पर झारखंड हाईकोर्ट ने जेल प्रशासन पर नाराजगी जाहिर की है। जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने राज्य के कारा महानिरीक्षक और बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल के अधीक्षक को शोकॉज नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने यह भी बताने को कहा है कि अदालत के आदेश के बाद भी यह जानकारी क्यों नहीं दी गई। इस दौरान कोर्ट ने 27 नवंबर को दोनों अधिकारियों को शोकॉज का जवाब देने का निर्देश दिया है।

चारा घोटाले से जुड़े 4 केस में से तीन में लालू यादव को मिल चुकी है जमानत

विदित है कि चारा घोटाले से जुड़े चार केस में लालू यादव सजायाफ्ता है। जिसमें चाईबासा के दो मामले और देवघर मामले में लालू यादव को जमानत मिल चुकी है। उन्होंने अब दुमका ट्रेजरी से अवैध निकासी से जुड़े मामले में जमानत मांगी थी। जिसपर शुक्रवार को सुनवाई होनी थी। चारों मामलों में जमानत मिलने के बाद ही लालू बाहर आ पाएंगे। पिछले दिनों कोरोना संक्रमण को देखते हुए लालू को रिम्स के पेइंग वार्ड से रिम्स डायरेक्टर के बंगले में शिफ्ट किये गये थे। फिलहाल, लालू यादव रिम्स डायरेक्टर के बंगले में रहकर अपना इलाज करा रहे हैं।

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