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कोरोना संक्रमण को देखते हुए झारखंड में 31 मई तक के लिए जारी किया गया निर्देश

  • प्रवासियों को 7 दिन तक रहना होगा क्वारैंटाइन में
  • सभी जिलों के उपायुक्त को जारी किये गये आवश्यक दिशा निर्देश


रांची। राज्य में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड सरकार ने 31 मई तक कंटेनमेंट से जुड़ी पाबंदियां जारी रखने का आदेश दिया है। इस आदेश के अनुसार राज्य में बाहर से आनेवालों का रैपिड एंटिजन टेस्ट कराया जायेगा और निगेटिव पाये जाने के बाद भी उन्हें सात दिनों तक क्वारैंटाइन रखा जायेगा। उक्त आदेश सरकार के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह की ओर से जारी किया गया है।

कहा गया है कि देश के कई राज्यों में कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉकडाउन लगाया जा रहा है। ऐसे में वहां काम कर रहे झारखंड के मजदूर वापस लौटेंगे। मजदूरों के वापसी पर राज्य के ग्रामीण इलाकों में कोरोना के केस बढ़ने के आसार हैं। ऐसे में कोरोना के संभावित प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाते हुए सभी जिलों के उपायुक्त को आदेश दिया गया है कि ऐसे मजदूरों का वापस आने पर टेस्ट करायें और जो मजदूर कोरोना नेगेटिव होंगे उन्हें सात दिनों तक होम क्वारंटाइन रहना होगा। उन्हें जिला प्रशासन की ओर से सुविधाएं उपलब्ध करायी जायेंगी। मजदूरों को घर भेजने से पहले रैपिड एंटीजन टेस्ट कराना होगा।

ठीक होने वालों की रफ्तार बढ़ी

सरकार के स्वास्थ्य सुरक्षा का पहला सप्ताह (22-29 अप्रैल) जहां पूरी तरह बेअसर रहा था। वहीं दूसरा सप्ताह कुछ कारगर साबित होता दिख रहा है। इस दौरान जहां संक्रमण की रफ्तार में जहां सुस्ती दिखी। वहीं संक्रमण को मात देने वालों की रफ्तार में भी वृद्धि हुई है। दूसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के दौरान (30 अप्रैल से 4 मई ) राज्य भर में 29,895 संक्रमित मरीज मिले हैं। जबकि 24737 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। वहीं इस दौरान 655 लोगों की कोरोना से मौत भी हुई। जबकि पहले सप्ताह (22-29 अप्रैल) के दौरान राज्य भर में 49,988 मरीज मिले थे। 29,112 मरीज संक्रमण से ठीक हुए थे और 931 लोगों की मौत कोरोना से हुई थी।

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