जमीन विवाद में हुए हत्या के मामले मंे गिरिडीह के थर्ड एडीजे के कोर्ट ने चार आरोपियों को सुनाया आजीवन कारावास की सजा, लगाया 10-10 हजार का जुर्माना भी
गिरिडीहः
गिरिडीह के तृतीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश सौमेन्द्र नाथ सिकदर के कोर्ट ने शनिवार को जमीन विवाद में हुए हत्या के मामले में चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है। अलग-अलग धाराओं में थर्ड एडीजे के कोर्ट ने शनिवार को सजा सुनाया। जिन चार आरोपियों को सजा सुनाया गया है। उसमें पीरटांड थाना क्षेत्र के पालगंज गांव निवासी बजरंगी सोनार, शंकर सोनार, कैलाश सोनार और सूजीत सोनार है। जानकारी के अनुसार फिलहाल चारों जेल में ही बंद है। और अब चारों को आजीवन जेल में ही गुजारना होगा। शनिवार को अपर लोक अभियोजक सुधीर कुमार और बचाव पक्ष के अधिवक्ता प्रमोद कुमार अमबष्ट के दलीलों को सुनने के बाद थर्ड एडीजे के कोर्ट ने चारों आरोपियों को 323/34 में एक साल तो 307/34 में 10-10 साल की सजा सुनाने के साथ 10-10 हजार का जुर्माना लगाया है। वहीं हत्या की धारा 302/34 में आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ 10-10 का जुर्माना बजरंगी सोनाार, शंकर सोनार, कैलाश सोनार और सूजीत सोनार के खिलाफ सुनाया गया। बताते चले कि पालगंज में जमीन विवाद में हुए हत्या का यह मामला साल 2022 का है। जहां दो साल पहले गांव के रवीन्द्र वर्मा पर इन चारों आरोपियों विवादित जमीन को लेकर जमकर मारपीट किया था। मारपीट के दौरान जब बचाव में मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी और संदीप आएं, तो चारों आरोपियों ने दोनों बेटों के साथ भी जमकर मारपीट किया था। लेकिन रवीन्द्र वर्मा पर धारदार हथियार से चारों ने हमला किया था। जिसमें मौके पर रवीन्द्र वर्मा की मौत हो गई थी। घटना के बाद मृतक के बेटे संजय कुमार सोनी ने पीरटांड थाना में चारों के खिलाफ हत्या करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। केस दर्ज होने के बाद जब पुलिस अनुसंधान पूरा की, और चार्जशीट कोर्ट में सौंपी। तो चार्जशीट के आधार पर और अपर लोक अभियोजक के दलीलों पर चारों आरोपियों को आजीवन कारावा की सजा सुनाया गया।