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गिरिडीह के कुरैशी मुहल्ला मांस कारोबारी गामा कुरैशी हत्याकांड में चारों अपराधियों को कोर्ट ने सुनाया आजीवन कारावास की सजा, 10-10 हजार का जुर्माना भी

गिरिडीहः
कुरैशी मुहल्ला के चर्चित मांस कारोबारी गामा कुरैशी हत्याकांड मामले में गुरुवार को गिरिडीह कोर्ट ने चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाया। चारों आरोपियों में शहर के कुरैशी मुहल्ला के मो. शेरु कुरैशी, मो. फैज, शाहिद कुरैशी और सलाउद्दीन कुरैशी शामिल है। अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश छठें लक्ष्मीकांत ने बचाव पक्ष और सरकारी वकीलों के दलील को सुनते हुए अष्टम जज लक्ष्मीकांत ने हत्याकांड के चारों अपराधियों को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाया, और 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया। जबकि अन्य धाराओं में एक साल की सजा के साथ जुर्माना भी लगाया गया। कोर्ट चारों आरोपियों को सरकारी वकील धनजंय दास और बचाव पक्ष के अधिवक्ता इमरान खान और प्रमोद दास के बीच हुए बहस के बाद तीनों आरोपियों पर आरोप पत्र गठित किया। बताते चले कि पांच साल पहले शहर के कुरैशी मुहल्ला में पुरानी रंजिश को लेकर दो गुटों के बीच हुए हिंसक झड़प में प्रतिबंधित मांस कारोबारी गामा कुरैशी की हत्या सलाउद्दीन कुरैशी समेत चार अपराधियों ने मिलकर कर दिया था। मामले में शहर के नवजीवन नर्सिंग होम में भी जमकर विवाद हुआ था। नर्सिंग होम में इलाज के लिए लाए गए गामा कुरैशी की मौत इलाज के क्रम में हो गया था। लेकिन उसके बाद नर्सिंग होम में भी जमकर विवाद हुआ था। नगर थाना पुलिस ने काफी प्रयास के बाद माहौल को शांत किया था। वहीं घटना के बाद नगर थाना में मृतक गामा कुरैशी की पत्नी सकीला खातून ने चारांे आरोपियों पर हत्या का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराई थी। हत्याकांड में तीन आरोपी फरार हो चुके थे। जबकि एक आरोपी सलाउद्दीन को नगर थाना पुलिस ने पहले ही जेल भेज दिया था। वहीं तीनों आरोपियों को कोर्ट के आदेश पर न्यायिक हिरासत में लिया गया।

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