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एक साल की मासूम प्रीति की हत्या मामले में गिरिडीह के पीडीजे के कोर्ट ने आरोपी को सुनाया आजीवन कारावास की सजा

गिरिडीहः
महज एक साल की मासूम प्रीति की हत्या के मामले में गिरिडीह के प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने बुधवार को एक आरोपी मिथुन मुर्मु को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। जबकि 10 हजार का जुर्माना भी लगाई है। हत्या की धारा 302 में जहां आरोपी मिथुन मुर्मु को आजीवन कारावास की सजा सुनाया गया है। तो 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। जबकि धारा 201 आईपीसी में 3 साल की सजा के साथ 10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी। मामले में अपर लोक अभियोजक गौरखनाथ सिंह ने जहां बहस किया, तो बचाव पक्ष के अधिवक्ता सुशील दास ने बहस किया। इस दौरान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने अपर लोक अभियोजक के पक्ष को सुनने के बाद हत्या के आरोपी मिथुन को सजा सुनाई। बताते चले कि पिछले साल 2022 में जिले के खुखरा थाना के हरलाडीह ओपी इलाके के शहरपुरा गांव में 10 मई 2022 को गांव के संग्राम टुडु की एक साल की बेटी प्रीति टुडु लापता हो गई थी। इस दौरान परिजनों ने जब बच्ची को तलाशा, तो वो कहीं नहीं मिली। जबकि दुसरे दिन मासूम प्रीति का शव गांव के ही नाले में पड़ा मिला। इस दौरान ग्रामीणों ने मासूम के शव को देखा, तो ग्रामीणों का खून खौल उठा। इस बीच ग्रामीणों ने मामले की जानकारी बच्ची के पिता संग्राम टुडु को दिया। तो संग्राम टुडु ने उस वक्त बेटी की हत्या का शक हरलाडीह ओपी के मिथुन मुर्मु पर जताते हुए उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर आवेदन दिया था। उस वक्त ग्रामीणों ने मिथुन मुर्मु को दबोचने के बाद उसकी जमकर पीटाई भी कर दिया था। ग्रामीणों ने मामले की जानकारी हरलाडीह ओपी पुलिस को दिया। इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पहुंच कर आरोपी को पकड़ कर ओपी ले गई। जहां आरोपी ने पूछताछ में हत्या की बात कबूली, और कहा कि एक साल की मासूम प्रीति उसके हाथ से गिर गई थी। एक साल के मासूम की मौत के इस मामले में कोर्ट के निर्देश पर खुखरा थाना पुलिस ने स्पीडी ट्रायल चलाकर आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल किया। जबकि इसी माह के 18 जनवरी को प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश वीणा मिश्रा के कोर्ट ने आरोपी मिथुन मुर्मु को दोषी ठहराई थी। जबकि बुधवार को सजा सुनाया गया।

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