LatestNewsTOP STORIESकोडरमागिरिडीहजम्मू कश्मीरझारखण्डराँची

2013 में हुए हत्या का प्रयास के मामले में गिरिडीह के पीडीजे कोर्ट ने तीन आरोपियों को माना दोषी, सुनाएगा जाएगा सजा

गिरिडीहः
पुराने रंजिश को लेकर हत्या का प्रयास करने के मामले में गिरिडीह की प्रधान जिला एंव सत्र वीणा मिश्रा के कोर्ट ने तीन आरोपियों पर आरोप तय किया है। हत्या के प्रयास का यह मामला जिले के धनवार थाना क्षेत्र के बरजो गांव से जुड़ा हुआ है और 10 साल पहले का है। गुरुवार को प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने बरजो गांव निवासी झरेन्द्र राणा, सतीश राणा और सागर राणा को दोषी करार दिया। वहीं अब तीनों आरोपियों को सजा 31 अगस्त को सुनाया जाएगा। वैसे मामले में बचाव पक्ष के अधिवक्ता अजीत कुमार राय ने प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश से दलीलों के आधार पर तीनों को दोष मुक्त करने की अपील किया था। लेकिन लोक अभियोजक गौरखनाथ सिंह के तर्क के आधार पर प्रधान जिला एंव सत्र न्यायधीश के कोर्ट ने गुरुवार को तीनों को आरोपी माना। जानकारी के अनुसार 10 साल पहले 2013 में बरजो गांव निवासी प्रदीप राणा के बेटे कुंदन राणा घर के बाहर बैठे थे। इसी दौरान पुराने रंजिश में प्रदीप के रिश्तेदारों में झरेन्द्र राणा और उनके दोनों बेटे सागर और सतीश राणा ने प्रदीप के बेटे कुंदन राणा के साथ मारपीट कर दिया। घटनास्थल में तीनों आरोपियों ने कुंदन राणा के साथ जमकर मारपीट किया। और उसे जान से मारने तक का प्रयास किया। लेकिन ग्रामीणों के सहयोग से कुंदन राणा की जान बची। घटना के बाद कुंदन के पिता प्रदीप राणा ने धनवार थाना में तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या का प्रयास करने का आरोप लगाकर केस दर्ज कराया था। वहीं केस दर्ज होने के बाद पुलिस ने अनुसंधान में मामले को सही पाया। जबकि इस मामले में आठ गवाही हो चुका था। और इन्हीं गवाहों और लोक अभियोजक के दलीलों के आधार पर तीनों को दोषी मानते हुए 31 अगस्त को सजा के बिंदु पर फैसला सुनाने की बात कही।

Please follow and like us:
Show Buttons
Hide Buttons