दहेज नहीं मिलने पर गुस्साएं पति ने किया था पत्नी की हत्या, तीन साल बाद गिरिडीह कोर्ट ने पति को माना कसूरवार
गिरिडीहः
दहेज हत्या के आरोपी पति पर गिरिडीह के द्धितीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश के कोर्ट ने हत्या का आरोप गठित कर दिया है। और आरोपी पति पिंटू यादव को सोमवार को सजा सुनाया जाएगा। हालांकि पत्नी हत्या से जुड़े इस मामले में बचाव पक्ष के वकील ने आरोपी को दोष मुक्त करने का अपील किया। लेकिन अपर लोक अभियोजक सह सरकारी वकील ने जब द्धितीय अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश के समक्ष अपने दलीलों को रखा, और आरोपी पर आरोपी आरोप गठित करने से जुड़े सारे तथ्यों को रखा। तो अपर जिला एंव सत्र न्यायधीश आनंद प्रकाश के कोर्ट ने आरोपी पति पिंटू यादव को पत्नी हत्या का आरोपी मानते हुए उसे दोषी करार दिया। वहीं अब 29 मई को इस आरोपी को सजा सुनाया जाएगा। माना जा रहा है कि सरकारी वकील के दलील और पुलिस के फाईनल चार्जशीट में मजबूत तथ्यों के आधार पर आरोपी पिंटू यादव को कोर्ट इस मामले में आजीवन कारावास तककी सजा सुना सकता है। जानकारी के अनुसार मामला गिरिडीह के देवरी थाना कांड संख्या 30/20 से जुड़ा हुआ है। आरोपी पिंटू यादव के खिलाफ उसके ससुराल वालों ने अपनी बेटी गुड़िया देवी से दहेज मांगने का आरोप लगाया था। जब मृतिका गुड़िया देवी ने विरोध किया, तो आरोपी पिंटू यादव ने दहेज नहीं मिलने और बीबी के विरोध से गुस्से में आ कर उसकी हत्या कर दिया था। घटना के बाद ससुराल वालों ने देवरी थाना में पिंटू यादव के खिलाफ केस दर्ज कराया था। जिसमें देवरी थाना कांड संख्या 30/20 में धारा 304 बी के तहत केस दर्ज कर पुलिस ने इस आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद तीन सालों तक केस का ट्रायल चलता रहा। जबकि फाईनल चार्जशीट कोर्ट में पेश होने के बाद मामले की सुनवाई में तेजी आई। और बुधवार को आरोपी पर आरोप गठित किया गया।