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वाणिज्य न्यायालय अधिनियम 2015 एवं वाद पूर्व मध्यस्थता पर एक दिवसीय कार्यशाला का हुआ आयोजन

  • जिला विधिक सेवा प्राधिकार ने वाणिज्य से संबंधित दी कई अहम जानकारियां
  • व्यापार वाणिज्य से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए न्यायालय की उपयोगिता महत्वपूर्ण : प्रधान जिला जज

गिरिडीह। जिला विधिक सेवा प्राधिकार के द्वारा सेमिनार हॉल में शनिवार को वाणिज्य न्यायालय अधिनियम- 2015 एवं वाद पूर्व मध्यस्थता पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह जिला विधिक सेवाएं प्राधिकार के अध्यक्ष वीणा मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडेय, वाणिज्य न्यायालय के न्यायाधीश-सह-जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय सोमेंद्र नाथ सिकदर, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं चेंबर ऑफ कॉमर्स गिरिडीह के अध्यक्ष निर्मल झुनझुनवाला द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्ज्वलित कर किया गया।

कार्यक्रम को संबोधित करते प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीणा मिश्रा ने कहा कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड रांची के निर्देश पर वाणिज्य न्यायालय का गिरिडीह जिले में भी गठन किया गया है एवं वर्तमान में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश तृतीय को वाणिज्य न्यायालय के पीठासीन पदाधिकारी के रूप में मनोनित किया गया है। कहा कि व्यापार वाणिज्य से संबंधित मामलों के निष्पादन के लिए इस न्यायालय की उपयोगिता अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। उन्होंने उपस्थित सभी प्रतिभागियों को इस अधिनियम को अच्छे तरीके से समझने एवं न्याय मंडल में इसका समुचित तरीके से उपयोग में लाने के लिए आह्वान किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुटुंब न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश अरविंद कुमार पांडेय ने संबोधित करते हुए कहा कि आज का यह दिन गिरिडीह न्याय मंडल के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यह अधिनियम व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। व्यापार से संबंधित विवादों के निष्पादन के लिए इस अधिनियम को बनाया गया है। उन्होंने गिरिडीह जिले के व्यापारी वर्ग के लोगों से अपील करते हुए कहा कि इस अधिनियम के तहत अपने मामलों को न्यायालय में लाकर निस्तारण करवाएं ताकि आपके व्यापारिक हितों की सुरक्षा हो सके।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष प्रकाश सहाय एवं महासचिव चुन्नूकांत ने कहा कि कमर्शियल कोर्ट अधिनियम 2015 वर्तमान में अधिवक्ताओं के लिए एवं न्याय के क्षेत्र में कार्य करने वालों के लिए नया है और इसके लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकार गिरिडीह के द्वारा यह वर्कशॉप का आयोजन किया जाना सराहनीय है। कहा कि यह कार्यशाला सभी अधिवक्ताओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी साबित होगा। जिला अधिवक्ता संघ भी बहुत जल्द इस दिशा में अपने अधिवक्ता बंधुओं को कानूनी रूप से जागरूक करने के लिए इस अधिनियम के ऊपर वर्कशॉप का आयोजन करवाने पर विचार करेगी, ताकि इस अधिनियम की व्यापक जानकारी अधिवक्ताओं के साथ-साथ व्यापार प्रकोष्ठ के लोगों तथा आम जनों को भी प्राप्त हो सके।

कार्यक्रम में जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश-प्रथम गोपाल पांडेय, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वितीय आनंद प्रकाश, जिला अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अष्टम, यशवंत प्रकाश, अतिरिक्त न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अजय कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश चतुर्थ पीयूष श्रीवास्तव, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश नवम नीरजा आश्री, मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी लक्ष्मीकांत, अधिवक्ता शाहनवाज खान, नित्यानंद प्रसाद, टीपी बख्शी, शिवेंद्र कुमार सिन्हा, विपिन कुमार यादव, चन्दन सिन्हा, अमित कुमार सिन्हा, रमेश कुमार तिवारी, सुदीप मित्रा, महेश्वर नाथ सहाय, राजीव कुमार सिन्हा, आईएमए अध्यच डॉ विद्या भुषण सहित कई लोग मौजूद थे।

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