शहरी व ग्रामीण बेरोजगारों के लिए शुरू हुआ मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना
बेरोजगार युवाओं को मिलेगा प्रतिवर्ष पांच हजार रुपए का लाभ
कोडरमा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत झारखंड सरकार द्वारा राज्य के बेराजगार युवाओं को सहायता पहुंचाने और उन्हें रोजगार से जोड़ने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष पांच हजार रुपये दिया जायेगा। इस बात की जानकारी देते हुए जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज गिरी ने बताया कि राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित कौशल प्रशिक्षण के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, सरकारी आईटीआई, सरकारी पॉलीटेक्निक एवं अन्य सरकारी व्यावसायिक पाठयक्रम जो नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क (छैफथ्) से जुड़ा हो, से उतीर्ण एवं सरकार के द्वारा स्थापित मानकों पर सफलतापूर्वक प्रमाणित होना चाहिए।
ये है अहर्ता
जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज गिरी ने बताया कि इस योजना का लाभ लेने वाले आवेदक बेरोजगार होने चाहिए। वे न तो सार्वजनिक या निजी क्षेत्र से जुडे हों और न ही स्वरोजगार से जुडें होने चाहिए। कहा कि आवेदक झारखंड के नियेाजनालय में निबंधित होना चाहिए। योजना हेतु चिन्हित पाठयक्रम के लिए निर्धारित अहर्ताओं के अनुरूप शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए। इस योजना का लाभ लेने हेतु किसी प्रकार का दोहरीकरण न हो। श्री गिरी ने बताया कि आवेदक झारखण्ड राज्य के निवासी या अधिवास (डोमिसाईल) होने चाहिए। उसका स्वयं का वैध बैंक खाता और आधार कार्ड होना चाहिए। बताया कि आवेदक किसी ऐसे अपराध में अभियुक्त न हो जिसकी वजह से 48 घण्टे या इससे अधिक के कारावास की सजा हुई हों। वहीं नियोजनालय में निबंधन की तिथि को आवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक और 35 वर्ष से कम होनी चाहिए। बताया कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उम्र-सीमा में नियमानुसार छूट दी जाएगी।
ये है प्रोत्साहन राशि
जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज गिरी ने बताया कि उपर्युक्त अर्हत्ताधारी आवेदकों के लिए पांच हजार रूपए प्रति वर्ष के लिए दी जाएगी। बताया कि विधवा, परित्यकता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों के लिए राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त दिया जाएगा।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज गिरी ने बताया कि आवेदक जिस विभाग से प्रशिक्षण प्राप्त किया है उस विभाग में आवेदन पत्र में शपथ पत्र के साथ पात्रता से संबंधित एवं अन्य प्रमाण पत्रों सहित आवेदन कर सकते हैं। आवेदक आवेदन पत्र को जिला नियोजनालय, कोडरमा कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं अथवा www.koderma.nic.in से भी डाउनलोड किया जा सकता है।
ये है योजना का उद्देश्य
जिला नियोजन पदाधिकारी पंकज गिरी ने बताया कि राज्य के शहरी एवं ग्रामीण बेरोजगार युवाओं जो किसी भी कौशल प्रशिक्षण या व्यावसायिक पाठ्यक्रम के तहत अल्पकालीन प्रशिक्षण, आईटीआई, पॉलिटेक्निक एवं सरकारी व्यावासियक पाठ्यक्रम से उत्तीर्ण एवं राज्य के किसी भी नियोजनालय में निबंधित हो, को रोजगार से जुड़ने एवं सहायत प्रदान करने के लिए सहायता राशि उपलब्ध कराना है।