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मुख्यमंत्री ने ई-पास में किया संशोधन, सरकार ने जारी किया आदेश

कल से कुछ वर्ग के लोगों को ई-पास से दी गई राहत

रांची। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर झारखंड में लॉकडाउन (स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह) की अवधि को 1 हफ्ते ओर बढ़ा दिया गया है। अब यह 3 जून सुबह 6 बजे तक रहेगा। इस दौरान पूर्व की पाबंदियों को यथावत रखते हुए राज्य सरकार ने ई-पास में कई संशोधन किये है। सरकार ने ई-पास में संशोधन करने के बाद मीडिया कर्मियों, वकीलों सहित सरकारी कर्मियों के अलावे अब अन्य कई को ई-पास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हालांकि उन्हें अपने साथ मान्यता प्राप्त आई कार्ड रखना अनिवार्य होगा।

इन सेवाओं के लिए अब ई-पास की जरूरत नहीं पड़ेगी।
  1. केंद्र सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के कर्मियों को।
  2. सभी न्यायिक अधिकारियों, वकीलों, कानूनी सलाहकार, हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट व ट्रिब्यूनल के कर्मियों को।
  3. झारखंड सरकार और उससे संबंधित संस्थानों के सभी कर्मियों को।
  4. सभी प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर, कर्मियों और हॉस्पिटल से जुड़े लोगों को।
  5. प्रेग्नेंट महिला और मरीज, जब डॉक्टर से चिकित्सा सेवा लेने जा रहे हो।
  6. सोशल और प्रिंट मीडिया से जुड़े कर्मियों को।
  7. रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जा रहे लोगों को अपने साथ यात्रा टिकट रखना होगा।
  8. कोविड-19 वैक्सीन लेने जा रहे लोगों को।
  9. किसानों को अपने कृषि उत्पाद बेचने हेतु आने-जाने के लिए।
  10. परीक्षा में शामिल विद्यार्थियों व वहां प्रतिनियुक्त शिक्षकों को। परीक्षा देने जा रहे छात्र-छात्राओं को अपने साथ एडमिट कार्ड रखना होगा।
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