बगोदर हत्याकांड मामले मंे गिरिडीह कोर्ट ने मां-बेटे को सुनाया आजीवन कारावास की सजा
गिरिडीहः
हत्या के आरोप में मां-बेटे को गिरिडीह के कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाया है। जबकि दोनों आरोपियों पर 10-10 हजार का जुर्माना भी लगाया है। हत्या के दोनों आरोपी मां-बेटे पर एक सप्ताह पहले ही आरोप तय किया गया था। जबकि शनिवार को लोक अभियोजक और बचाव पक्ष के अधिवक्ता के अंतिम बहस के बाद गिरिडीह कोर्ट ने लोक अभियोजक के पक्ष को गौर से सुनते हुए मां-बेटे कविलाश देवी और सुरेश कोल्ह को हत्या की धारा 302 में आजीवन कारावास की सजा सुनाया। हत्या का यह मामला साल 2020 में जिले के बगोदर के कोल्हरिया गांव से जुड़ा हुआ है। जहां बिजली के पोल में आई गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक बिजली मिस्त्री कुछ काम कर रहा था। तो बिजली मिस्त्री के साथ मां-बेटे का विवाद हुआ। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों आरोपी मां-बेटे ने बिजली मिस्त्री की हत्या कर दिया। हत्या की घटना के बाद मामले में मृतक की पत्नी ने बगोदर थाना में केस दर्ज कराई थी। इस दौरान पुलिस ने अनुसंधान शुरु किया। जिसमें दोनों मां-बेटे को कसूरवार माना, और एक सप्ताह पहले ही चार्जशीट सौंपा था। इसी चार्जशीट के आधार पर कोर्ट ने दोनों को कसूरवार मानते हुए दोषी करार दिया। जबकि शनिवार को दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया।