खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए चार मार्च को लगेगा कैंप
- खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस के लिए जागरूक करेगा जागरुकता रथ, रवाना
- कैंप के माध्यम से अपने-अपने दुकान का करायें रजिस्ट्रेशन: एसडीओ
कोडरमा। खाद्य कारोबारियों को लाइसेंस लेने से संबंधित जागरुक करने के उद्देश्य से बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी मनीष कुमार ने जागरुकता रथ को हरि झंडी दिखाकर रवाना किया। मौके पर उन्होंने ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों से अपील करते हुए कहा कि अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारियों को अनुज्ञप्ति पंजीकरण हेतु आवेदन प्राप्त करने के लिए बिरसा सांस्कृतिक भवन में गुरूवार को कैप का आयोजन किया जा रहा है। कैंप में उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन जरुर करायें।
कहा कि कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र के सभी खाद्य कारोबारी जैसे-खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता, वितरक, उत्पादक, होटल रेस्टुरेंट, कैटरर, बुचड़खाना, मछली दुकान, अंडा दुकान, दुध दुकान, सब्जी-फल दुकान, फुड सप्लीमेन्ट बेचने वाले का दवा दुकान, सरकारी एवं अर्ध-सरकारी कार्यालय परिसर में संचालित कैंटीन, स्टोर रूम इत्यादि के संचालक, मालिक, प्रोपराइटर, पार्टनर इत्यादि उक्त तिथि को कैंप में सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होकर रजिस्ट्रेशन हेतु आवेदन करें।
उन्होंने कहा कि कोडरमा अनुमंडल क्षेत्र अंतर्गत सभी कारोबारियों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार खाद्य कारोबार करने से पहले अनुज्ञप्ति पंजीकरण कराना अनिवार्य है। बिना अनुज्ञप्ति पंजीकरण के कारोबार करना कानूनन दंडनीय अपराध है तथा छः माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये जुर्माना का प्रावधान है।