तीन महीने का अनाज गबन करने के आरोप में डीलर को डीएसओ ने किया निलंबित
- चंपानगर के ग्रामीणों ने कुछ दिन पूर्व डीएसओ से की थी शिकायत
गिरिडीह। गाण्डेय प्रखण्ड चंपापुर पंचायत के जनवितरण प्रणाली विक्रेता नारायण मुर्मू अनुज्ञप्ति संख्या 01/91 के विरूद्ध स्थानीय उपभोक्ताओं ने डीएसओ के आवेदन देते हुए तीन महीने का राशन गबन करने का आरोप लगाया था। जिसके बाद डीएसओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गुरुवार को तीन महीने का अनाज गबन करने वाले डीलर के लाइसेंस को निलंबित कर दिया है।
बताया जाता है कि गांडेय चंपापुर के उपभोक्ताओं ने डीलर नारायण मुर्मू पर जुलाई, अगस्त और सितंबर का अनाज नहीं बॉटने की शिकायत की थी। जिसके आलोक में उक्त डीलर को विभाग की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया था। मगर उसने कोई जवाब देना उचित नहीं समझा। जिसके बाद प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी गाण्डेय की अनुशंसा पर जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने उसके लाईसेंस को निलंबित कर दिया। साथ ही सभी संबंधित कार्डधारियों को जन वितरण प्रणाली विक्रेता नूरी स्वयं सहायता समूह के साथ संबद्ध किया गया है।