नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले जाने के आरोप में गिरिडीह के पोक्सो कोर्ट ने आरोपी युवक को सुनाया 10 साल की सजा
गिरिडीहः
गिरिडीह के अष्टम जिला एंव सत्र न्यायधीश सह पोक्सो के विशेष अदालत ने मंगलवार को आरोपी को अलग-अलग धाराओं में 10 और 5 साल की सजा सुनाने के साथ जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना नहीं भरने पर आरोपी मुकेश मंडल को छह माह का अतिरिक्त सजा काटना होगा। मंगलवार को पोक्सो के विशेष अदालत के न्यायधीश यशवंत प्रकाश के कोर्ट ने सरिया के थाना कांड संख्या 83/2021 के मामले में आरोपी मुकेश मंडल को सजा सुनाया। जिसमें अंडर सेक्शन/8 पोक्सो की धारा 366ए में आरोपी मुकेश मंडल को 10 साल की सजा सुनाने के साथ 15 हजार का जुर्माना लगाया है। तो पोक्सो के 42 की धारा 354/ए में पांच साल की सजा सुनाने के साथ पांच हजार का जुर्माना भी लगाया है। जिले के सरिया थाना क्षेत्र से जुड़ा है और साल 2021 का है। जहां आरोपी मुकेश मंडल ने एक नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगा ले गया था। नाबालिग के भगा ले जाने का आरोप लगाते हुए पीड़िता की मां ने सरिया थाना में केस दर्ज कराई थी। केस दर्ज होने के बाद पुलिस जांच जुटी, इस दौरान नाबालिग को बरामद की। तो आरोपी मुकेश मंडल को भी गिरफ्तार करने में सफल रही। वहीं दो साल बाद मामले में पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायधीश यशवंत प्रकाश ने आरोपी मुकेश मंडल पर आरोप गठित किया। जबकि मंगलवार को सजा सुनाया।